सुकन्या समृद्धि योजना सहित इन बचत स्कीम्स में निवेश के लिए बढ़ी डेडलाइन, आप भी उठाए फायदा
By स्वाति सिंह | Published: July 1, 2020 01:59 PM2020-07-01T13:59:42+5:302020-07-01T14:05:44+5:30
मिडल क्लास को राहत देने के लिए सेल्फ- एसेसमेंट टैक्स भुगतान की तारीख को भी 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। सेल्फ-एसेसमेंट टैक्स में जिन टैक्सपेयर्स की लायबिलिटी 1 लाख रुपए तक है, उनके लिए यह समय सीमा बढ़ाई गई है।
कोरोना संकट में राहत देते हुए सरकार ने नौकरीपेशा के लिए टैक्स संबंधी कामों की डेडलाइन आगे बढ़ गई है। इनमें सबसे जरूरी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने की डेडलाइन है। यह 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई हो गई है। यानि अगर आप पिछले फाइनेंसियल इयर 2019-20 का टैक्स बचाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पीपीई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक कर सकते हैं।
मिडल क्लास को राहत देने के लिए सेल्फ- एसेसमेंट टैक्स भुगतान की तारीख को भी 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। सेल्फ-एसेसमेंट टैक्स में जिन टैक्सपेयर्स की लायबिलिटी 1 लाख रुपए तक है, उनके लिए यह समय सीमा बढ़ाई गई है।
सुकन्या समृद्धि योजना
ब्याज दरः इस योजना के तहत 8.1 फीसदी का ब्याज दर देने का प्रावधान है, जिसकी गणना सालाना आधार पर की जाती है।
फीचरः इस योजना में ग्रहाकों के लिए न्यूनतम निवेश राशि 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तहत एक बच्ची के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है।
समय सीमाः इस स्कीम के तहत केवल उन्हीं लड़कियों का खाता खोला जा सकता है, जिनकी उम्र 10 साल या उससे कम है। खाता खोलने के बाद वित्तीय वर्ष में न्यूनतम निवेश राशि 250 रुपये जामा नहीं किए जाने पर खाता बंद कर दिया जाएगा और जुर्माने के तौर पर 50 रुपये चुकाने पड़ेंगे।
आंशिक निकासीः पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में 50 प्रतिशत शेष राशि, खाता धारक की 18 वर्ष की आयु के बाद लिया जा सकता है। इसके बाद खाता धारक के 21 साल के होने पर खाता को बंद कर दिया जाएगा। वहीं, 18 साल की समाप्ति के बाद सामान्य समय से पहले बंद होने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि लड़की की शादी हो चुकी हो।