टैक्स से बचने के लिए जमा कराएं कुछ खास डॉक्युमेंटस, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं आप
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: January 29, 2019 04:32 PM2019-01-29T16:32:48+5:302019-01-29T16:36:29+5:30
रेंट एग्रीमेंट व एचआरए के जरिए दे सकते है डिटेलस,टैक्स बचाने का फायदा आपको तब होगा जब नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंटस को इंप्लायर को जमा करा देगें
टैक्स एक्सपर्ट और सीए हिमांशु कुमार ने बताया है कि जो भी आपने इंवेशटमेंट को लेकर डिक्लेरेशन दिया है। उन डॉक्यूमेंटस को जल्द से जल्द जमा करा दें। वरना आप जो टैक्स में छूट की उम्मीद लगाये बैठे हैं वो टैक्स आपको भरना पड़ सकता है। टैक्स बचाने का फायदा आपको तब होगा जब नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंटस को इंप्लायर को जमा करा देगें। आइये जानते है टैक्स से जुड़ी कुछ महत्तवपूर्ण बातें।
रेंट एग्रीमेंट व एचआरए के जरिए दे सकते है डिटेलस
आप रेंट एग्रीमेंट की रीसीप्ट यानी किराए भुगतान की स्लिप डाक्यूमेंट में दिखा सकते है। अगर आपने एचआरए यानी हाउस रेंट ऐलोंएस क्लेम कर रखा है तो वो डॉक्यूमेंट आप जमा करा सकते हो।
इसके अलावा आपने इन में से किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटस नहीं दिए है तो आपका डिक्लेशन रिवर्स हो सकता है।
इस तरीके से कम कर सकते है अपना टैक्स अमाउंट
अगर आपने 80सी के तहत किसी भी लाइफ इंश्योरेंस या किसी प्रोडक्ट या फिर किसी स्कीम में इंवेस्ट किया है। उसके तहत आपको उनके पेपर्स सबमिट कराने होगें। अगर आप ये डॉक्यूमेंटस जमा नहीं कराएंगे तो वो अमाउंट आपके टैक्स बेनिफिट में कैलकुलेट नहीं होगा।
40 हजार तक आपको स्टेंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। जिसमें आपको कोई भी पेपर्स देने की जरूरत नहीं है। स्कूल जाने वाले बच्चों की फीस से लेकर ट्यूशन फीस तक 80सी के तहत डिडक्शन में शामिल होता है। ऐसे में इन सभी के पेपर्स देने अनिवार्य है।