आम आदमी को RBI ने दी राहत: बैंकों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे
By भाषा | Published: June 25, 2019 08:48 AM2019-06-25T08:48:37+5:302019-06-25T08:48:37+5:30
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने ओर समय से उनका निवारण करने के लिए एक एप्लीकेशन पेश की। केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर उसने शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) को शुरू किया।
यहां उसके द्वारा नियमन किए जाने वाले किसी भी वाणिज्य बैंक, शहरी सहकारी बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। इस प्रणाली पर दर्ज करायी जाने वाली शिकायत को उपयुक्त लोकपाल या रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया जाएगा।
सीएमएस को डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रिजर्व बैंक की योजना इसे जल्द ही एक प्रतिबद्ध आईवीआर (इंटरएक्टिव वायस रिस्पांस) प्रणाली से जोड़ने की भी है ताकि शिकायत की स्थिति को देखा जा सके।
राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 8,582 लोगों को घोषित किया इरादतन चूककर्ता
वहीं दूसरी ओर, सरकार ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रीय बैंकों ने वित्त वर्ष में 2018-19 के दौरान कुल 8,582 लोगों को इरादतन चूककर्ता घोषित किया। लोकसभा में कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और श्रीरंग अप्पा बारणे के प्रश्नों के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि 31 मार्च, 2019 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 8,121 मामलों में वूसली के लिए मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं।