अगर निकालना चाहते हैं PF का पैसा, तो इस स्थिति में ही मिलेगी आपको भविष्य निधि की रकम
By रामदीप मिश्रा | Published: June 19, 2019 02:44 PM2019-06-19T14:44:39+5:302019-06-19T14:44:39+5:30
अगर आप PF से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो यह निर्भर करता है कि आपके पीएफ अकाउंट में पैसा कितना है। सामान्य तौर पर पीएफ से पैसे निकालने में परेशानी हो सकती है।
अक्सर नौकरीपेशा लोग कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) या प्रॉविडेंट फंड (PF) से पैसा निकालने के लिए सलाह लेते रहते हैं। कई बार यह भी समस्या आ जाती है कि EPFO या PF का पूरा पैसा निकाल पाएंगे या नहीं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किस स्थित में पीएफ का पूरा पैसा मिल सकता है?
शादी के समय निकाल सकते हैं पैसा
अगर आप PF से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो यह निर्भर करता है कि आपके पीएफ अकाउंट में पैसा कितना है। सामान्य तौर पर पीएफ से पैसे निकालने में परेशानी हो सकती है। इसके लिए आपको कोई ठोस कारण बताना पड़ेगा। पीएफ अकाउंट धारक 50 फीसदी पैसा उस समय निकाल सकता है जब उसके संतान, भाई-बहन या फिर खुद की शादी हो। हालांकि इसके लिए उसकी नौकरी के 7 साल पूरा होना आवश्यक है। इसके अलावा वह अपनी हिस्सेदारी का 50 फीसदी हिस्सा तीन बार में निकाल सकता है।
घर खरीदने समय निकाल सकते हैं पैसा
पीएफ अकाउंट धारक अपना पैसा घर खरीदने के लिए भी निकाल सकता है। इसके लिए उसे विभाग में विधिवत कागजों की जानकारी देनी होती है। इसके बाद उसके बैंक अकाउंट में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि घर खरीदते समय पैसा उसी स्थिति में निकाला जा सकता है जब आपकी नौकरी के पांच साल पूरे हो गए हों।
बीमार होने पर निकाल सकते हैं पूरा पैसा
अगर आप, पत्नी, बच्चे या फिर माता-पिता बीमार हैं और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो PF अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। बीमारी की स्थिति में PF अकाउंट धारक को सैलरी का छह गुना या फिर पूरा पैसा मिल जाता है। हालांकि पूरा पैसा मिलने के लिए पीएफ अकाउंट धारक को अस्पताल के कागजात देने होंगे। उसके बाद ही पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाता है।