बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए म्युचुअल फंड में करें इन्वेस्ट, बन सकते हैं करोड़पति
By स्वाति सिंह | Published: December 3, 2018 02:21 PM2018-12-03T14:21:54+5:302018-12-03T14:21:54+5:30
म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बच्चे की उम्र प्रमाण पत्र के साथ-साथ गार्जियन के दस्तावेज भी लगाना होगा।
अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की चिंता हर माता-पिता को रहती है, पर वह ज्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन अब बच्चों के नाम पर भी म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। यहां अगर आप बच्चों के नाम पर इन्वेस्ट करें तो 15 से 20 साल में काफी अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है।
ऐसे करें निवेश
बच्चो के नाम पर म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप उनके सिंगल नाम से किया जा सकता है। इस इन्वेस्टमेंट में गार्जियन या माता-पिता का अभिभावक के रूप में रहता है। म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बच्चे की उम्र प्रमाण पत्र के साथ-साथ गार्जियन के दस्तावेज भी लगाना होगा। इसके अलावा अगर बच्चे के पास पासपोर्ट हो तो उसे भी लगा सकता हैं। इसके अलावा किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप इसके साथ अन्य भी किसी म्युचुअल फंड की प्लानिग करते हैं तो आपको यह प्रक्रिया दोहरानी होगी। इसके अलावा म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट के लिए बच्चे का बैंक अकाउंट अभी अनिवार्य होता है जिसे यहां जोड़ा जाता है। साथ ही गार्जियन का भी बैंक अकाउंट जोड़ा जा सकता है।
म्युचुअल फंड में सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) इन्वेस्टमेंट का अच्छा विकल्प है। हालांकि यह एसआईपी में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके बच्चे की उम्र 18 साल तक की होनी चाहिए। अगर आप रिलायंस स्कॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 37.26 % तक का रिटर्न मिलेगा। वहीं, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 35.13 %, कैनरा रोबैको इमर्जिंग इक्विटी फंड में 33.92 %, डीएसपी स्मॉल कैप फंड में 33.14 % और मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड में 33. 09 % तक का रिटर्न मिलेगा।