PF पर फ्री में मिलता है 6 लाख तक का इंश्योरेंस कवर, कर्मचारी का परिवार ऐसे कर सकता है क्लेम
By स्वाति सिंह | Published: July 22, 2019 11:37 AM2019-07-22T11:37:21+5:302019-07-22T13:04:16+5:30
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट के साथ उन्हें 6 लाख रुपए तक का मुफ्त लाइफ इन्श्योरेंस मिलता है।
अगर किसी व्यक्ति ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या पीएफ में एक किश्त भी जमा की है तो उसके ना रहने पर उसके परिवार को छह लाख रुपये तक का बीमा और पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की पत्नी को आजीवन और बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन का लाभ मिलता है।
दरअसल, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी का पीएफ अकाउंट के साथ छह लाख रुपये तक का मुफ्त लाइफ इन्श्योरेंस कवर भी होता है। ऐसे में कर्मचारी की मौत के बाद उसका नॉमिनी इसकी राशि के लिए क्लेम कर सकता है। इसके अलावा उसके पत्नी-बच्चों को पेंशन भी दी जा जाती है।
बता दें कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट के साथ उन्हें 6 लाख रुपए तक का मुफ्त लाइफ इन्श्योरेंस मिलता है। इस इंश्योरेंस कवर को आपके पीएफ अकाउंट से लिंक किया जाता है। अच्छी बात यह है कि कोई भी कर्मचारी इसके लिए कंट्रीब्यूशन नहीं देता यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खुद ही अपने सभी मेंबर्स को सुविधा देता है।
लेकिन नॉमिनी द्वारा इस इंश्योरेंस का दावा तभी किया जा सकता है जब किसी कर्मचारी की मौत नौकरी के कार्यकाल में हुई हो। किसी भी पीएफ खाताधारक के रिटायरमेंट के बाद इसे क्लेम नहीं किया जा सकता है।
इसको क्लेम करने के लिए नॉमिनी को इंश्योरेंस कंपनी को पीएफ खाताधारक का डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट और बैंक डिटेल्स देना होता है।
ऐसे तय होती है इंश्योरेंस का अमाउंट
किसी कर्मचारी की मौत होने पर नॉमिनी को पिछले 12 महीने की औसत वेज की 20 गुना राशि 20 फीसदी बोनस के साथ मिलती है। इसका मतलब है कि मौजूदा समय में 15,000 रुपए की वेज सीलिंग के अनुसार अधिकतम राशि 3.6 लाख बनती है।