अगर नहीं कर पा रहे हैं मंथली सेविंग तो अपनाएं ये आसान तरीका
By रामदीप मिश्रा | Published: January 9, 2019 02:24 PM2019-01-09T14:24:20+5:302019-01-09T14:24:20+5:30
जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे लोगों के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनकी सेविंग नहीं हो पा रही है और उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सेविंग करना आपके लिए थोड़ा आसान है।
जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे लोगों के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनकी सेविंग नहीं हो पा रही है और उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सेविंग करना आपके लिए थोड़ा आसान है। दरअसल, उनका इम्पलॉई प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) कटता है और इसके जरिए वह अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं...
ये तरीका अपनाएं
एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड एक्ट के अनुसार, ईपीएफओ से जुड़ा कोई भी सदस्य अपनी मर्जी से अपने पीएफ में मंथली कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकता है। नियमानुसार व्यक्ति का हर महीने पीएफ में बेसिक सैलरी और डीए का 12 फीसदी एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन में जाता है। वहीं इसमें 12 फीसदी कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है। इसके साथ ही कोई भी एम्प्लॉई अपना मंथली कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकता है।
8.55 % मिलेगा ब्याज
अगर मान लें कि नौकरी करने वाले सदस्य की बेसिक सैलरी 1500 है तो उस व्यक्ति के पास निवेश की अवधि कुल 28 साल है, जिसमें उसका 12 फीसदी मंथली कंट्रीब्यूशन होगा। इसके साथ ही उसे 8.55 % का मौजूदा रिटर्न मिलेगा। अगर वह चाहे तो अपना निवेश बढ़वा सकता है। इससे भविष्य के लिए बड़ा निवेश हो जाएगा और उसे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बीमा का भी होता है प्रावधान
अगर कोई एम्प्लॉई अपना पीएफ अकाउंट खुलवाता है तब इसके साथ आपको बाई डिफॉल्ट बीमा भी मिलता है। ईडीएलआई (EDLI) की योजनाओं के मुताबिक पीएफ खात पर 6 लाख रुपये तक इंश्योरेंस मिलता है। 10 साल तक लगातार पीएफ अकाउंट मेंटेन करने से लाइफटाइम की एम्प्लॉई पेंशन स्कीम का फायदा मिलता है। इसका मतलब ये कि अगर 10 साल तक लगातार कोई ऐसी नौकरियों में रहे जहां से आपके पीएफ खाते में पैसा जमा होता रहता है तो आपको एम्प्लोयी पेंशन स्कीम 1995 के तहत एक हजार रुपये की पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती रहेगी।
आधार से कराएं लिंक
अगर आपका पीएफ अकाउंट आपके आधार से लिंक है तो नौकरी बदलने के बाद भी पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने में मुश्किल नहीं होगी। अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए दो प्रोसेस हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन इसमें से आप अपनी सुविधा के मुताबिक कोई भी प्रोसेस चुन सकते हैं।