इस तारीख तक ITR नहीं भरना पड़ सकता है महंगा, जाने लें ये मुख्य बातें 

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 4, 2019 08:59 AM2019-07-04T08:59:42+5:302019-07-04T09:02:14+5:30

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक सिर्फ कुछ व्यक्तियों के पास ही पेपर फॉर्म में आई-टी रिटर्न भरने का ऑप्शन होता है। जैसे-वरिष्ठ नागरिक (80 साल या उससे ऊपर) या फिर हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जिन्होंने रिटर्न में इनकम टैक्स में रिटर्न के लिए दावा नहीं किया और उनकी इनकम सालाना 5,00,000 रुपये है। 

income tax return file know important date apply online forms and important things | इस तारीख तक ITR नहीं भरना पड़ सकता है महंगा, जाने लें ये मुख्य बातें 

इस तारीख तक ITR नहीं भरना पड़ सकता है महंगा, जाने लें ये मुख्य बातें 

Highlightsकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2019-20 के लिए नए आईटीआर फॉर्म 1 अप्रैल 2019 को जारी किए थे।टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2019 के बाद और 31 दिसंबर 2019 से पहले ITR फाइल करने पर 5 हजार रुपए जुर्माना देना होता है। 

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की कवायद शुरू हो चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए सभी सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए हैं। 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख है। आम टैक्सपेयर्स अगर अंतिम तारीख तक अपने आईटीआर नहीं जमा करा सकते हैं तो उन्हें पेनाल्टी भरनी होगी।  

आईटीआर भरने से पहले टैक्सपेयर्स जान लें ये मुख्य बातें

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2019-20 के लिए नए आईटीआर फॉर्म 1 अप्रैल 2019 को जारी किए थे।
- सीबीडीटी द्वारा जारी फॉर्म आईटीआर-1 सहज, फॉर्म आईटीआर-2, फॉर्म आईटीआर-3, फॉर्म आईटीआर-4, फॉर्म आईटीआर-5, फॉर्म आईटीआर-5, फॉर्म आईटीआर-6, फॉर्म आईटीआर 7 है।
- इस बार सभी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही आईटीआर फाइल करना है। 
- केवल 80 साल से ऊपर के लोग ही पेपर फाइलिंग कर सकते हैं। 
- टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2019 के बाद और 31 दिसंबर 2019 से पहले ITR फाइल करने पर 5 हजार रुपए जुर्माना देना होता है। 
- 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार रुपए पेनाल्टी के तौर पर भरनी होगी।
- इनकम टैक्स कानून के मुताबिक सिर्फ कुछ व्यक्तियों के पास ही पेपर फॉर्म में आई-टी रिटर्न भरने का ऑप्शन होता है।
- जैसे-वरिष्ठ नागरिक (80 साल या उससे ऊपर) या फिर हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जिन्होंने रिटर्न में इनकम टैक्स में रिटर्न के लिए दावा नहीं किया और उनकी इनकम सालाना 5,00,000 रुपये है।  

ऑनलाइन ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न

- इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए इसके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और फिर ऑप्शन 'फाईलिंग इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगले पेज में आपका पैन नंबर दिखाया जाएगा।  जिसके बाद आपको मूल्यांकन वर्ष, ITR फॉर्म का नाम और सबमिशन मोड का सेलेक्ट करना होगा। 
- फिर वहां दो ऑप्शन दिखेगा। पहले पर आधार ओटीपी के द्वारा आप अपने रिटर्न को वेरीफाईड कर सकते हैं।  
- इसके अलावा दूसरे ऑप्शन मे पोस्ट के द्वारा प्रिंट आउट भेज कर रिटर्न को वेरीफाईड कर सकते है इन दोनो ऑप्शन मे से किस भी एक को सेलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।  
- वहां फिर अपनी इनकम की डिटेल, कटौती और अपने इन्वेस्टमेंट का डिटेल देना होगा। 
- इसके बाद रिटर्न या टैक्स की कैल्कुलेशन जो भुगतान करने के लिए होगा वह आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा।  
- यहां आप टैक्स का भुगतान कर सकते हैं और अगर इसका रिटर्न मिल रहा है तो सबमिट पर क्लिक करें। 

ऑफलाइन ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न

- आईटीआर के ऑफलाइन फॉर्म भरने में रिटर्न पेपर फॉर्म में भरना होगा। 
- इसके साथ ही पेपर रिटर्न जमा करते वक्त डिपार्टमेंट से आपको एक रसीद दी जाती है।  

 

Web Title: income tax return file know important date apply online forms and important things

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