आधार और पैन कार्ड की जानकारी न देने पर कंपनी काट सकती है आपकी 20 प्रतिशत सैलरी, जानिए ये नया नियम
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 30, 2020 03:04 PM2020-01-30T15:04:47+5:302020-01-30T15:04:47+5:30
जिन कर्मचारियों की सलाना कमाई 2.5 लाख रुपये से कम है तो उनकी सैलरी से 20 प्रतिशत का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इस नियम को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बनाया है। सीबीडीटी ने अपने 86 पन्नों का सर्कुलर जारी किया है।
अगर आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और आपका सालाना वेतन 2.5 लाख रुपए या इससे ऊपर है लेकिन आपने अभी तक अपनी कंपनी को आधार और पैन कार्ड की जानकारी नहीं दी है, तो यह आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग के नए नियम के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी अपनी कंपनी को पैन और आधार नंबर नही देता है तो उनकी सैलरी से 20 प्रतिशत TDS बिना पूछे काट लिया जाएगा।
हालांकि जिन कर्मचारियों की सलाना कमाई 2.5 लाख रुपये से कम है तो उनकी सैलरी से 20 प्रतिशत का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इस नियम को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बनाया है। सीबीडीटी ने अपने 86 पन्नों का सर्कुलर जारी किया है।
इसमें कर्मचारियों से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2006-AA के तहत पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य है। इस नियम को 16 जनवरी से लागू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पैन और आधार नंबर से कर्मचारियों की बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी और उनकी टीडीएस पेमेंट पर नजर भी रखी जा सकेगी।