ITR Filing: लास्ट डेट में नहीं भर पाए इनकम टैक्स रिटर्न, तो अभी भी आपके पास है ये विकल्प

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 7, 2019 03:51 PM2019-09-07T15:51:45+5:302019-09-07T15:51:45+5:30

2.5 लाख वार्षिक आय वाले लोगों को आय़कर में छूट प्राप्त है जबकि 60 से 80 साल के बीच वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट तीन लाख रुपये तक है।

How to file income tax return after due date | ITR Filing: लास्ट डेट में नहीं भर पाए इनकम टैक्स रिटर्न, तो अभी भी आपके पास है ये विकल्प

प्रतीकात्मक फोटो

Highlightsइनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 अगस्त थी।31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को 5000 रुपये देने होंगे।

यदि आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है और अभी तक भी आप ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं फाइल कर पाए हैं तो चिंता न करें। हम आपको बता रहे हैं कि ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 अगस्त बीत जाने के बाद भी आपके पास क्या उपाय हैं जो आपको भारी जुर्माने से बचा सकते हैं। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के मुतबाकि 5,000-10,000 रुपये तक लेट फाइन के साथ आप ITR फाइल कर सकते हैं।

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट के बाद भी ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में फाइन देना होगा। फाइन की राशि 10,000 रुपये तक है। हालांकि छोटे टैक्स दाताओं को राहत देते हुए उनका फाइन चार्ज कम रखा गया है। जिनकी इनकम 5 लाख रुपये तक है उन्हें तय समय के बाद ITR फाइल करने पर 1000 रुपये फाइन देना होगा।

लास्ट डेट 31 अगस्त थी उसके बाद बीत 31 दिसंबर तक ITR फाइल करने पर फाइन के तौर पर 5000 रुपये देने होंगे। जबकि 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने वालों पर 10,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा।

2.5 लाख वार्षिक आय वाले लोगों को आय़कर में छूट प्राप्त है जबकि 60 से 80 साल के बीच वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट तीन लाख रुपये तक है। वहीं 80 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना। 

Web Title: How to file income tax return after due date

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