नए साल पर खुशखबरी: 2017-2018 तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वालों को नहीं देना होगा विलम्ब शुल्क

By भाषा | Published: January 2, 2019 04:59 AM2019-01-02T04:59:43+5:302019-01-02T04:59:43+5:30

Good news on New Year: GST return by 2017-2018, will not have to pay delay fee | नए साल पर खुशखबरी: 2017-2018 तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वालों को नहीं देना होगा विलम्ब शुल्क

नए साल पर खुशखबरी: 2017-2018 तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वालों को नहीं देना होगा विलम्ब शुल्क

सरकार ने जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के लिये सारांश और अंतिम बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने वाली जीएसटी पंजीकृत कंपनियों को विलम्ब शुल्क से छूट दी है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि हालांकि इन कंपनियों को 31 मार्च 2019 तक 15 महीने की अवधि के लिये अपना रिटर्न भरने का समय दिया गया है।

जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर की बैठक में जुलाई 2017 और सितंबर 2018 के बीच जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-4 को नहीं भरने तथा कर भुगतान नहीं करने के कारण लगने वाले विलम्ब शुल्क में छूट देने का निर्णय किया था।

जीएसटीआर-3बी बिक्री रिटर्न का सारांश है जबकि जीएसटीआर-1 अंतिम बिक्री रिटर्न है। जीएसटीआर-4 वे कंपनियां भरती हैं जिन्होंने ‘कंपोजीशन’ योजना का विकल्प चुना है। इसके तहत उन्हें तिमाही आधार पर रिटर्न भरने होते हैं।

देरी से रिटर्न भरने के लिये केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के मामले में विलंब शुल्क 25 रुपये प्रति दिन है।

हालांकि जिन कंपनियों को रिटर्न फाइल करनी है लेकिन उन पर कर ‘शून्य’ बनता है, उन्हें सीजीएसटी कानून और एसजीएसटी कानून के तहत 10-10 रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे।

सीबीआईसी ने कहा कि सीजीएसटी कानून की धारा-47 के तहत लगने वाला विलंब शुल्क उन पंजीकृत कंपनियों को नहीं देना होगा जिन्होंने जुलाई 2017 और सितंबर 2017 के लिये जीएसटी-3बी और जीएसटीआर-1 समय पर नहीं भरे। उन्हें यह रिटर्न 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक भरने होंगे।

जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के दौरान जीएसटीआर-4 भरने वाली कंपनियों को भी समय पर रिटर्न जमा नहीं करने को लेकर जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन उन्हें यह रिटर्न 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक भरने होंगे।

Web Title: Good news on New Year: GST return by 2017-2018, will not have to pay delay fee

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