इनकम टैक्स बचाने के लिए इंप्लाई अपनाएं ये 5 आसान तरीके, जानें कैसे

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 18, 2020 04:31 PM2020-02-18T16:31:41+5:302020-02-18T16:31:41+5:30

आपके इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल सिम का महीने का बिल अपने जेब में से खर्च कर रहे हैं तो आपके ये पैसों की बचत हो सकती है।

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इनकम टैक्स बचाने के लिए इंप्लाई अपनाएं ये 5 आसान तरीके, जानें कैसे

अगर अगर आप किसी कंपनी के इंप्लॉई हैं और आपकी कंपनी साल में एक बार अपने इम्पलॉई को फ्लेक्सी टूल सुविधा प्रदान करती है तो आप आसानी से अपने टैक्स बचा सकते हैं। इसके माध्यम से कंपनी इंम्लॉई के सैलरी के स्ट्रक्चर को बदलने की सुविधा देता है। आइए इन तरीकों के बारे में जानते हैं...

फूड वाउचर 

इंप्लाई अपना खर्च फूड वाउचर इस्तेमाल करके बचा सकते हैं। क्योंकि रोजना आप चाय, कॉपी व अन्य खाने की सामानों पर खर्च करते होंगे। यदि कंपनी आपकी सैलरी से सालाना 26,200 रुपये कम कर आपको हर महीने 2200 रुपये का फूड वाउचर देता है तो आपके टैक्स में बचेंगे। इस बाउचर का इस्तेमाल न सिर्फ रोजना खाने में खर्च कर सकते हैं बल्कि बिग बाजार और रिलायंस फ्रेश जैसे स्टोर से भी खाने-पीने की चीजें खरीद सकते हैं। 

यदि इकॉनिक्स टाइम्स के मुताबिक अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आप फूड वाउचर की मदद से साल में करीब 6900 रुपये का इनकम टैक्स बचा सकते हैं। 

मोबाइल और इंटरनेट बिल 

आपके इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल सिम का महीने का बिल अपने जेब में से खर्च कर रहे हैं तो आपके ये पैसों की बचत हो सकती है। यदि आपकी कंपनी साल में 50,000 रुपये कम्युनिकेशन रीइम्बर्स्मेंट के नाम पर देता है तो आप हर महीने मोबाइल/इंटरनेट का बिल जमा कर इस रकम को इनकम टैक्स से फ्री रख सकते हैं। 

ट्रेवल खर्च

ऑफिस आने जाने का खर्च की रकम भी मुफ्त हो सकती है। आप अपनी कंपनी के पास इस बारे में जानकारी दें या फिर आने-जाने में खर्च हो रहे बिल आदि की जानकारी अपनी कंपनी को दें। सबसे अधिक (30%) टैक्स स्लैब में आने वाला इंप्लाई इससे इनकम टैक्स में करीब 50,000 रुपये की बचत कर सकता है। 

एलटीए (लीव ट्रेवल अलाउन्स) 

अगर आप साल में एक बार परिवार के साथ छुट्टियों पर जाते हैं तो आपके ट्रेन या फ्लाइट की टिकट का खर्च आपकी इनकम टैक्स देनदारी से फ्री हो सकती है। चार साल के ब्लाक में दो बार आप एलटीए का फायदा उठा सकते हैं।

 - कंपनी प्रत्येक साल आपको न्यूजपेपर और मैगजीन खरीदने के लिए 12,000 रुपये तक दे सकता है। अगर आपको कंपनी से यह रकम इन भत्ते के रूप में मिलती है तो यह रकम आपकी इनकम टैक्स देनदारी से मुक्त हो सकती है। 

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