PAN कार्ड बनवाने वालों के लिए जरूरी खबर, आयकर विभाग ने किया ये बड़ा बदलाव

By रामदीप मिश्रा | Published: December 2, 2018 03:12 PM2018-12-02T15:12:46+5:302018-12-02T15:12:46+5:30

सीबीडीटी ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि अगर आवेदन करने वाले युवक के माता-पिता अलग रहते हैं और उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है तो ऐसी स्थिति में पिता का नाम अनिवार्य नहीं होगा।

father name is not mandatory for pan card | PAN कार्ड बनवाने वालों के लिए जरूरी खबर, आयकर विभाग ने किया ये बड़ा बदलाव

PAN कार्ड बनवाने वालों के लिए जरूरी खबर, आयकर विभाग ने किया ये बड़ा बदलाव

अगर आप अपना स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपने लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल, आयकर विभाग एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत अब आपको अपने पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं होगा। यह नियम पांच दिसंबर 2018 से लागू होने जा रहा है। इस संबंध में हाल ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी थी। 

सीबीडीटी ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि अगर आवेदन करने वाले युवक के माता-पिता अलग रहते हैं और उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है तो ऐसी स्थिति में पिता का नाम अनिवार्य नहीं होगा। आवेदक अपने पिता की जगह माता का नाम लिख सकता है। इसके लिए फॉर्म में अलग से ऑप्शन दिया जाएगा। बता दें, अभी तक आयकर विभाग के नियमों के तहत सिर्फ पिता का नाम ही लिखने का प्रावधान था।

इस नियम के लागू होते ही लाखों लोगों के पैन कार्ड बनने का रास्ता साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि इससे पहले कई लोगों को पिता के नाम की अनिवार्यता होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसके पीछ का कारण यह बताया जा रहा था कि माता-पिता के बीच तलाक हो जाने के चलते युवक मां के साथ रह रहा है ऐसी स्थिति में वह पैन कार्ड पर पिता का नाम नहीं लिखा सकता है।   

इसके अलावा आयकर विभाग ने लेन-देन के नियमों नियमों में भी बदलाव करते हुए कहा है कि अब से एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन करने वाली इकाइयों के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य है।

English summary :
If you want to create your Permanent account number (PAN) card then there is a new rule form Income Tax department which will be in effect from 5th of December. Now it's not mandatory to mention father's name in the application form for issue of PAN card. Central Board of Direct Taxation (CBDT) recently gave information by issuing a notification.


Web Title: father name is not mandatory for pan card

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