महिलाओं को तोहफा, ईएसआईसी ने बीमारी लाभ से जुड़े नियमों में किया बदलाव, जानें क्या होगा फायदा

By सतीश कुमार सिंह | Published: February 24, 2021 12:41 PM2021-02-24T12:41:58+5:302021-02-24T12:42:56+5:30

Employees' State Insurance Corporation: कोविड महामारी की वजह से कई बीमित व्यक्ति और महिलाएं बीमारी और मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए गैर-पात्रता हो गई। 

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पूर्व में ईएसआईसी ने मातृत्व लाभ को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया था।

Highlightsबीमारी लेने के लिए नियम और शर्तों में छूट दे दी है। संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में ईएसआईसी की 184वीं बैठक 22 फरवरी को आयोजित की गई। बैठक में अपने बीमित कर्मचारियों के लाभ के लिए चिकित्सा ढांचे में सुधार को कई उल्लेखनीय फैसले किए गए।

Employees' State Insurance Corporation: महाशिवरात्रि और होली से पहले नौकरीपेशा महिलाएं के लिए खुशखबरी है। महिलाओं के लिए बीमा लाभ लेना आसान होगा। 

बीमारी लेने के लिए नियम और शर्तों में छूट दे दी है। ईएसआईसी ने बीमारी लाभ लेने के लिए बीमित महिलाओं के अंशदान की शर्तों को उदार करने की घोषणा की। साथ ही ईएसआईसी ने अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सेवाओं की आपूर्ति में सुधार को और अस्पताल स्थापित करने का फैसला किया है।

मातृत्व लाभ को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में ईएसआईसी की 184वीं बैठक 22 फरवरी को आयोजित की गई। श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि इस बैठक में अपने बीमित कर्मचारियों के लाभ के लिए चिकित्सा ढांचे में सुधार को कई उल्लेखनीय फैसले किए गए।

इससे सेवा आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा। इसके तहत ईएसआईसी ने मातृत्व लाभ लेने वाली बीमित महिला के लिए बीमारी लाभ लेने को अंशदान की शर्तों को उदार किया है। पूर्व में ईएसआईसी ने मातृत्व लाभ को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया था।

78 दिन की अनिवार्य शर्त थीः शर्तों में यह छूट 20 जनवरी, 2017 से लागू होगी। उसी दिन से मातृत्व लाभ को बढ़ाने का फैसला भी प्रभावी हुआ था। कुछ मामलों में महिलाएं मातृत्व लाभ लेने के बाद बीमारी लाभ नहीं ले पाती थीं। इसकी वजह यह थी कि वे इसके लिए न्यूनतम 78 दिन के अंशदान की शर्तों को पूरा नहीं कर पाती थीं। अब इन शर्तों को उदार किया गया है। अब, बीमित महिला मातृत्‍व लाभ पाने की हकदार होगी, अगर तुरंत पूर्ववर्ती लगातार दो अंशदान अवधियों में उसके संबंध में देय अंशदान 35 दिनों से कम न हो।

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