आज से लोन, होम और इनकम टैक्स में छूट, नए वित्त वर्ष में आम आदमी को मिली कई राहतें

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: April 1, 2019 12:45 PM2019-04-01T12:45:23+5:302019-07-05T08:58:51+5:30

आम आदमी के लिए राहत लेकर आए आज के कई बदलाव, कर्ज और घर सस्ते। रेलवे और पीपीएफ से जुड़े नियमों में भी बदलाव।

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आज से लोन, होम और इनकम टैक्स में छूट, नए वित्त वर्ष में आम आदमी को मिली कई राहतें

सोमवार से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही देश में कई बदलाव होने जा रहे हैं। बदले ही कुछ नियमों से जनता को राहत मिलेगी तो कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नए वित्त वर्ष में रियल एस्टेट, GST, बैंक, म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन नियमों में बदलावों से आपकी फाइनेंशल प्लानिंग पर असर पड़ेगा।

करदाताओं को राहत

मिडिल क्लास के लोगों को इस वित्त वर्ष में टैक्स में सबसे अधिक राहत मिलेगी। संसद में फरवरी में पेश बजट के मुताबिक 1 अप्रैल से 5 लाख रुपये तक की आय पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपकी आय 5 लाख रुपये तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

घर खरीदारों को राहत

1 अप्रैल से जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही हैं। इसके बाद निर्माणाधीन मकानों पर 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी टैक्स लगेगा जबकि किफायती घरों पर महज 1 फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे घर खरीदना सस्ता होगा। 

बैंक लोन होंगे सस्ते

अप्रैस से बैंकों से हर तरह का कर्ज लेना सस्ता हो सकता है। इसका कारण यह है कि बैंक अब रिजर्व बैंक के रेपो रेट के आधार पर कर्ज देंगे। इससे आम आदमी को सस्ता कर्ज मिलने की उम्मीद है।

रेलवे जारी करेगा संयुक्त पीएनआर

रेलवे भी कई नियमों को लाने जा रहा है। यह 1 अप्रैल से संयुक्त पीएनआर जारी करेगा। अगर किसी यात्री को दो ट्रेनों का सफर करना है तो उसके नाम पर संयुक्त पीएनआर जनरेट होगा।

खुद ट्रांसफर होगा पीएफ अकाउंट

अब नौकरी बदलने पर सभी संस्थानों के कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। अब तक ईपीएफओ सदस्यों को पीएफ ट्रांसफर करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी।

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