सीबीईसी 50,000 टैक्सपयेर्स के कर ‘क्रेडिट’ दावों की जांच करेगा

By भाषा | Published: March 19, 2018 06:30 PM2018-03-19T18:30:26+5:302018-03-24T14:30:39+5:30

सीबीईसी शीर्ष50,000 करदाताओं की कर ‘क्रेडिट’ मांग की जांच करेगा। यह काम वह उन करदाताओं के दावों की जांच से शुरु करेगा जहां पर जीएसटी व्यवस्था में परिवर्तन की अवधि का कर क्रेडिट( ट्रांजिशनल क्रेडिट) 25 लाख रुपये से अधिक है।

CBEC will investigate tax credit claims of 50,000 taxpayers | सीबीईसी 50,000 टैक्सपयेर्स के कर ‘क्रेडिट’ दावों की जांच करेगा

सीबीईसी 50,000 टैक्सपयेर्स के कर ‘क्रेडिट’ दावों की जांच करेगा

नई दिल्ली, 19 मार्च: केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड( सीबीईसी) ने कारोबारियों के फर्जी कर‘ क्रेडिट’ दावों पर अंकुश लगाने के लिये कदम उठाया है। इसके तहत सीबीईसी शीर्ष50,000 करदाताओं की कर ‘क्रेडिट’ मांग की जांच करेगा। यह काम वह उन करदाताओं के दावों की जांच से शुरु करेगा जहां पर जीएसटी व्यवस्था में परिवर्तन की अवधि का कर क्रेडिट( ट्रांजिशनल क्रेडिट) 25 लाख रुपये से अधिक है।

एक सूत्र ने बताया कि‘ अनुचित’ ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों का सत्यापन चार चरणों में किया जाएगा।

पिछले साल जुलाई में जीएसटी व्यवस्था में परिवर्तन के दौरान करदाताओं को ट्र्रान-1 फॉर्म भरने की अनुमति दी गई थी ताकि वह जीएसटी लागू होने से पहले अपने आखिरी रिटर्न में दर्शाए गए क्रेडिट की बची बकाया राशि के आधार पर कर क्रेडिट के लिए दावा कर सकें।

सीबीईसी ने इसी संबंध में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ50,000 करदाताओं की सूची साझा की है कि जिसमें वह‘ फर्जी’ ट्र्रांजिशनल कर क्रेडिट दावों का सत्यापन कर सकें।

सूत्रों के अनुसार ऐसा संदेह है कि बहुत से कारोबारियों ने सिर्फ ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे का लाभ लेने के लिए ही जीएसटी में पंजीकरण कराया है।

Web Title: CBEC will investigate tax credit claims of 50,000 taxpayers

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