ITR फाइल करते हुए इन खर्चों का क्लेम जरूर करें, टैक्स में मिलेगी छूट

By स्वाति सिंह | Published: July 18, 2018 12:59 PM2018-07-18T12:59:29+5:302018-07-18T12:59:56+5:30

नियम के अनुसार कुछ ऐसे टैक्स छूट हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये खर्च हैं जिसकी जानकारी देकर आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हो। 

By filing ITR, you must definitely claim these expenses, it will reduce your tax | ITR फाइल करते हुए इन खर्चों का क्लेम जरूर करें, टैक्स में मिलेगी छूट

ITR फाइल करते हुए इन खर्चों का क्लेम जरूर करें, टैक्स में मिलेगी छूट

नई दिल्ली, 18 जुलाई: आईटीआर भरने की अंतिम तारीख नजदीक है। 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारिख है। सरकार के आदेश के अनुसार अगर आप आईटीआर समय से जमा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं फाइल किया तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे में नियम के अनुसार कुछ ऐसे टैक्स छूट हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये खर्च हैं जिसकी जानकारी देकर आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हो। 

हाउस रेंटल एग्रीमेंट: आप लोगों में से बहुत टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो घर का रेंट तो देते हैं लेकिन सैलरी में एचआरए एड ना होने की वजह से उसे क्लेम नहीं कर पाते। लेकिन सेक्शन 80GG के अंतर्गत आप आईटीआर भरते वक्त इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह आप तभी कर सकते हैं जब एग्रीमेंट में आपके नाम पर हो। 

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दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के लिए है छूट: यह सही है की अगर आपने घर के किसी भी सदस्य के नाम पर कुछ भी इन्वेस्ट किया हैं तो उससे आने वाली इनकम पर टैक्स लगना अनिवार्य है। लेकिन वहीं आपका बच्चा दिव्यांग है और आपने उसके नाम पर कुछ इन्वेस्ट किया है तो उससे आने वाली आय पर टक्स में छूट मिलती है। 

सेविंग्स अकाउंट पर पर इंटरेस्ट: अगर आपका सेविंग अकाउंट खुला है तो इसपर हर तीन महीने में टैक्स लगता है। लेकिन इकनम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80TTA के अंतर्गत सेविंग अकाउंट में 10,000 तक के इंटरेस्ट पर विभाग आपको छूट देता है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया है तो वहां पर भी यही नियम लागू होता है। 

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इन बीमारियां के हेल्थ कवर पर मिलती है छूट: एटेक्सिया, एड्स, कैंसर, डिमेंशिया, हैजा, थैलासीमिया, किडनी फेल होना, पार्किंसन, हीमोफीलिया, डिस्टोनिया और एफेशिया आदि। यह सब ऐसे हेल्थ कवर हैं जिनपर हुए खर्च पर टैक्स में छूट मिलता है। अगर पेशेंट सीनियर सिटीजन है तो उसके इलाज पर हुए खर्च में 80,000 रुपये के टैक्स छूट को क्लेम किया जा सकता है।

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