जानिए बज़ट 2019 के बाद कितनी कमाई पर देना होगा कितना टैक्स
By स्वाति सिंह | Published: February 1, 2019 02:45 PM2019-02-01T14:45:24+5:302019-02-01T15:29:14+5:30
Budget 2019: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 40,000 तक ब्याज से होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया है। पहले ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा मात्र 10,000 रुपए थी।
नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में टैक्स पेयर्स को तोहफा दिया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश करते हुए कहा कि अब पांच लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर कोई आयकर नहीं चुकाना होगा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर सेक्शन 80C के तहत इनवेस्टमेंट के साथ आपकी आय साढ़े छह लाख रुपये है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
जानिए 2019 के बाद नई टैक्स दर-
बज़ट 2019 के बाद देना होगा इतना टैक्स
इनकम (रुपए में) | पहले टैक्स (रुपए में) | अब टैक्स (रुपए में) |
5 लाख | 13,000 | पूरी छूट |
7.5 लाख | 65,000 | 49,920 |
10 लाख | 1.17 लाख | 99,840 |
20 लाख | 4.29 लाख | 4.02 लाख |
बज़ट 2019 में करदाताओं को और क्या मिला
- टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख की गई
- 5 लाख रुपये तक सालाना कमाने वालों को टैक्स नहीं भरना होगा
- टैक्स छूट से 3 करोड़ मिडिल क्लास वालों को फायदा होगा
-स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार हुआ
- मकान के किराए पर लगने वाले टैक्स डिडक्शन की सीमा एक लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई है।
40,000 तक ब्याज से होने वाली इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स
पीयूष गोयल ने 40,000 तक ब्याज से होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया है। ऐसे में अब अगर आप अब पोस्ट ऑफिस और बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको उसके ब्याज छूट मिलेगी। पहले ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा मात्र 10,000 रुपए थी।
80 सी के तहत नहीं बढ़ी टैक्स छूट की सीमा
केंद्र सरकार ने 80 सी के तहत टैक्स छूट की सीमा को पुराने स्तर यानी 1.5 लाख रुपए पर रही बनाए रखा है। 80 सी के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक निवेश करके टैक्स छूट क्लेम किया जा सकता है।