आधार-पैन कार्डः जल्द करा लें लिंक, खत्म होनेवाली है डेडलाइन, जानें क्या है आखिरी डेट
By सतीश कुमार सिंह | Published: March 4, 2021 01:34 PM2021-03-04T13:34:32+5:302021-03-04T19:02:25+5:30
Aadhaar-pan link: कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं किया तो जरूर कर लें।
Aadhaar-pan link: आधार और पैन कार्ड लिकिंग की डेडलाइन नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स विभाग ने आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 निर्धारित किया है। यदि आपने नहीं किया तो एक अप्रैल से आपका पैन कार्ड डीएक्टीवेट हो सकता है।
31 मार्च, 2021 तक मौजूदा नियमों के तहत अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है। साथ ही, इनकम टैक्स (I-T) रिटर्न फाइल करते समय, पैन के साथ अपना आधार नंबर भी बताना अनिवार्य है।
31 मार्च 2021 कर दिया गया है
सरकार ने कहा कि पैन को आधार से लिंक करने को 30 जून 2020 तक नौ महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। यदि आप अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो 1 अप्रैल 2021 तक, आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
आधार को पैन से जोड़ सकते हैं
1 अप्रैल 2019 से I-T रिटर्न जमा करते समय आधार संख्या का उल्लेख और लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। आधार के साथ आधार को लिंक किए बिना एक कर फाइलर अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर सकता है। आप चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करके अपने आधार को पैन से जोड़ सकते हैं।
10,000 रुपये का जुर्माना
इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि पैन कार्ड धारक को आयकर अधिनियम के तहत दंड भी भुगतने होंगे। आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप इनकम टैक्स, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।
इन सब कामों के लिए पैन से आधार का लिंक कराना बेहद जरूरी है। सरकारी आदेश के अनुसार आप अगर आधार-पैन लिंक नहीं कराते हैं तो आपका परमानेंट अकाउंट (PAN) नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। इससे पहले आधार-पैन लिकिंग डेडलाइन 31 मार्च 2021 किया गया है।
जानिए सीबीडीटी ने क्या कहा
सीबीडीटी के मुताबिक एक बार पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि व्यक्ति के पास पैन नहीं है। हालांकि, पैन के निष्क्रिय होने पर आपके पहले किए हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
पैन-आधार कार्ड को ऑनलाइन कैसे करे लिंक (How to link PAN-Aadhaar card online)
आधार को पैन से ऑनलाइन लिंक करें
आयकर ई-फाइलिंग साइट पर साइन इन करके, पैन के साथ आधार नंबर की ऑनलाइन लिंकिंग पूरी की जा सकती है
आयकर पोर्टल पर, ऐसा करने के दो तरीके हैं
बिना लॉग इन किए और क्रमशः आयकर पोर्टल में हस्ताक्षर किए
आधार को पैन से पंजीकृत कर सकते हैं (यदि आयकर पोर्टल पर पंजीकृत है)
उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि दर्ज करके आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें
वेबसाइट में साइन इन करने के बाद एक पॉप-अप स्क्रीन सामने आएगी, जिसमें आपसे अपने पैन को आधार से लिंक करने का अनुरोध किया जाएगा
बार के शीर्ष पर नीले Settings प्रोफ़ाइल सेटिंग्स 'टैब पर जाएं और' आधार 'लिंक पर क्लिक करें
अगर आपको पॉप-अप स्क्रीन नहीं मिलती है। पंजीकरण के समय ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रस्तुत विवरण के अनुपालन में नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विनिर्देश पहले से सूचीबद्ध हैं
अब स्क्रीन पर अपने आधार के साथ विवरण सत्यापित करें
यदि विशिष्टताओं से मेल खाता है, तो अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और 'लिंक अब ’आइकन पर क्लिक करें
आपको एक पॉप-अप अधिसूचना द्वारा सूचित किया जाएगा कि आपका आधार नंबर आपके पैन कार्ड के साथ सफलतापूर्वक लिंक किया गया है।