Family Pension: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब परिजन वेतन की 50% राशि के हकदार

By स्वाति सिंह | Published: May 4, 2020 08:52 AM2020-05-04T08:52:16+5:302020-05-04T08:52:16+5:30

7th Pay Commission Pension: सातवें वेतन आयोग के नियमों के अतंर्गत इससे पहले नियम था कि उन केंद्रीय कर्मचारियों के परजिनों को सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई थी जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान तो हुई थी लेकिन सेवा अविध 7 साल से अधिक थी। अब इस नियम में ढील देते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है।

7th Pay Commission Pension: entitled to 50% of family salary, Rules for Central Government Employees | Family Pension: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब परिजन वेतन की 50% राशि के हकदार

यह लाभ कर्मचारी के 25 वर्ष से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान एवं अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा बेटी को भी समान रूप से मिलेगा।

Highlightsदेश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है।सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेंशन के नियमों में बदलाव किया है।

नई दिल्ली: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। अब परिजन दिवंगत कर्मचारी के आखिरी वेतन की 50 प्रतिशत राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे। 

इस बदले हुए नियम का लाखों कर्मचारियों व उनके परजिनों को लाभ मिलेगा। यह लाभ कर्मचारी के 25 वर्ष से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान एवं अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा बेटी को भी समान रूप से मिलेगा। भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों व उनके परजिनों को कई तरह की पेंशन की सुविधा देती है। इसमें मुख्य है परिवार पेंशन योजना 1971, जिसके अंतर्गत यदि सेवा अवधि के दौरान केंद्रीय कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परजिनों को सरकार पेंशन का लाभ देती है। 

सातवें वेतन आयोग के नियमों के अतंर्गत इससे पहले नियम था कि उन केंद्रीय कर्मचारियों के परजिनों को सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई थी जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान तो हुई थी लेकिन सेवा अविध 7 साल से अधिक थी। अब इस नियम में ढील देते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में हुए 54वें संशोधन के जरिये सरकार ने पेंशन के उन नियमों को बदला है जिसमें कर्मचारी की मृत्यु सेवा अवधि के सात साल पूरे होने के पहले ही हो जाती है। 

अब नए नियमों के अनुसार 7 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले ही यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिवार के सदस्य अब 10 वर्ष तक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन यानी आखिरी सैलेरी की 50 प्रतिशत राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे। अभी तक यह होता था कि कर्मचारी के निधन के केस में, कम से कम 7 वर्ष तक सेवाएं देने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परजिनों को अंतिम आहरित वेतन की 50 प्रतिशत राशि बतौर पेंशन मिलती थी। ऐसे में वे कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 7 साल से कम के दायरे में आती है, उनके परजिन अभी तक अंतिम आहरित वेतन का महज 30 प्रतिशत पैसा ही प्राप्त करने की पात्रता रखते थे। 

पारिवारिक पेंशन के जरूरी नियम - 

पारिवारिक पेंशन यानी फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में यह प्रावधान है कि कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन मुख्य रूप से केंद्रीय कर्मचारी की विधवा या विधुर को ही दी जाती है। 

- केंद्रीय कर्मचारी के निधन के समय यदि कर्मचारी की संतान की आयु 25 साल से कम है तो वह भी पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र हैं।
 - मृतक कर्मचारी की संतान की मासिक आय 9 हजार रुपए से कम है, उसे पेंशन मिलेगी। 
-यदि दिवंगत कर्मचारी की बेटी अविवाहित है, विधवा या तलाकशुदा है तो ऐसे में भी वह पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी।

Web Title: 7th Pay Commission Pension: entitled to 50% of family salary, Rules for Central Government Employees

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