राज्य सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगा संशोधित घरभाड़ा भत्ता
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: February 6, 2019 07:12 AM2019-02-06T07:12:24+5:302019-02-06T07:12:24+5:30
घरभाड़ा भत्ता विविध शहरों/ गांवों के वर्गीकरण के आधार पर दिया जाएगा. छठवें वेतन आयोग के घरभाड़ा भत्ते की अपेक्षा नए घरभाड़ा भत्ते का प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है.
लोस सेवा वित्त विभाग ने मंगलवार को राज्य सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित घरभाड़ा भत्ता लागू करने का आदेश जारी किया. यह घरभाड़ा भत्ता विविध शहरों/ गांवों के वर्गीकरण के आधार पर दिया जाएगा. छठवें वेतन आयोग के घरभाड़ा भत्ते की अपेक्षा नए घरभाड़ा भत्ते का प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है.
लेकिन महंगाई भत्ता मूल वेतन में विलीन करने के बाद आने वाली राशि पर घरभाड़ा भत्ता दिए जाने से यह राशि छठवें वेतन आयोग से अधिक ही होगी. एक्स, वाई, जेड शहरों को क्रमश: 5400, 3600 और 1800 रुपए घरभाड़ा भत्ता लागू होगा. जब सातवें वेतन आयोग के अनुसार देय महंगाई भत्ते की 25 प्रतिशत की सीमा पार होगी तब वर्गीकृत शहरों को क्रमश: 27, 18 और 9 प्रतिशत की दर से घरभाड़ा भत्ता मंजूर किया किया जाएगा.
इसी तरह जब सातवें वेतन आयोग के अनुसार मिलने वाली महंगाई भत्ते की राशि 50 प्रतिशत से अधिक होगी तब क्रमश: 30, 20 और 10 प्रतिशत की दर से घरभाड़ा भत्ता दिया जाएगा. स्थानीय पूरक भत्ता व परिवहन भत्ता छठवें वेतन आयोग के अनुसार ही दिए जाएंगे. ऐसा होगा घरभाड़ा भत्ता शहरों/ गांवों के वर्गीकरण के अनुसार घरभाड़ा भत्ता वर्तमान दर (मूल संशोधित दर (मूल वेतन का प्रतिशत) वेतन का प्रतिशत) 1) एक्स (मुंबई, मुंबई उपनगर ठाणे और पुणे) 30%, 24% 2) वाई (छोटे जिले छोड़कर) 20%, 16% 3) जेड (अन्य सभी) 10%, 08 %