Corona Lockdown: शिकायत मिलने के बाद हरकत में प्रशासन, महाराष्ट्र में पुलिस को प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे वाहनों से जुर्माना नहीं वसूलने का आदेश
By भाषा | Published: May 14, 2020 01:51 PM2020-05-14T13:51:52+5:302020-05-14T13:51:52+5:30
प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे वाहनों से जुर्माना न वसूल करने को लेकर महाराष्ट्र राजमार्ग पुलिस ने एक आदेश जारी किया है। कोरोना लॉकडाउन के कारण इन दिनों हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर विभिन्न साधनों से अपने गृह राज्य लौट रहे हैं।
मुंबई:महाराष्ट्र राजमार्ग पुलिस ने एक आदेश जारी कर अपने कर्मियों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे वाहनों से जुर्माना वसूल नहीं करने के लिए कहा है। कुछ पुलिसकर्मियों के ऐसे वाहनों से जुर्माने की आड़ में गैरकानूनी रूप से पैसा वसूलने की शिकायतें मिलने के बाद राजमार्ग पुलिस ने आगाह किया कि ऐसे कृत्यों में शामिल पाए जाने वाले कर्मियों को निलंबित कर दिया जाएगा।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र में नौकरियां खो चुके और वहां फंसे हजारों प्रवासी मजदूर अपने पैतृक स्थानों की ओर लौट रहे हैं। इनमें से कई निजी वाहनों में जा रहे हैं और राज्य राजमार्ग पुलिस मोटर वाहन कानून के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बहरहाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हाल ही में शिकायतें मिली कि कुछ स्थानों पर राजमार्ग पुलिस के कर्मी उन वाहनों से जुर्माने की आड़ में गैरकानूनी रूप से पैसा वसूल रहे हैं।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इन शिकायतों पर संज्ञान लिया और ऐसी घटनाओं पर राज्य के पुलिस महानिदेशक के समक्ष नाराजगी जाहिर की। इसके बाद राजमार्ग पुलिस ने बुधवार को एक आदेश जारी कर प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे वाहनों से ऐसा कोई जुर्माना न वसूलने के लिए कहा और साथ ही कहा कि अगर मोटर वाहन कानून के तहत किसी तरह की कार्रवाई करना आवश्यक भी हो तो इसमें भी पैसे नहीं लिए जाने चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि पुलिसकर्मियों को इस मुश्किल वक्त में प्रवासी मजदूरों की यात्रा में उनकी मदद करनी चाहिए।