पुलिसकर्मी पर हमले के मामले में महाराष्ट्र की मंत्री यशोमति ठाकुर को तीन महीने की कैद, आठ साल बाद आया फैसला
By रामदीप मिश्रा | Published: October 15, 2020 08:29 PM2020-10-15T20:29:07+5:302020-10-15T20:43:21+5:30
अदालत ने कहा कि मंत्री व कांग्रेस नेता जुर्माना अदा करने में विफल रहने रहती हैं तो अतिरिक्त एक महीने की जेल काटनी होगी। न्यायाधीश जोशी ने मंत्री के चालक और दो कार्यकर्ताओं को एक ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मी की पिटाई करने के लिए दोषी ठहराया।
मुंबईः महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, गुरुवार को महाराष्ट्र की अदालत ने पुलिसकर्मी पर हमले के आठ वर्ष पुराने मामले में उन्हें तीन महीने की कैद की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जिला एवं सत्र अदालत ने मामले में तीन अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया, जिनमें यशोमति ठाकुर का एक ड्राइवर भी शामिल था और उसे भी तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा दी।
अदालत ने कहा कि मंत्री व कांग्रेस नेता जुर्माना अदा करने में विफल रहने रहती हैं तो अतिरिक्त एक महीने की जेल काटनी होगी। न्यायाधीश जोशी ने मंत्री के चालक और दो कार्यकर्ताओं को एक ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मी की पिटाई करने के लिए दोषी ठहराया, जिन्होंने यशोमति ठाकुर के वाहन को एक तरफ़ा लेन पर रोक दिया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 24 मार्च, 2012 को अमरावती जिले के राजापीठ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चूनाभट्टी क्षेत्र में लगभग शाम 4.15 बजे हुई थी।