सिंचाई घोटाला: डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, 'अदालतें किसी एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकती'
By भाषा | Published: March 5, 2020 08:50 AM2020-03-05T08:50:20+5:302020-03-05T08:50:56+5:30
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर विदर्भ में हुए सिंचाई घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है।
नागपुर, 5 मार्च: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने यहां बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि अदालतें किसी एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकती। राकांपा नेता पवार पर विदर्भ में हुए सिंचाई घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है।
राज्य पुलिस ने पिछले साल उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ को बताया था कि पवार के खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। राज्य में 2014 से पहले कांग्रेस-राकांपा सरकार के दौरान सिंचाई मंत्री रहते हुए पवार विदर्भ सिंचाई विकास निगम के अध्यक्ष थे।
अदालत को सौंपे गए उनके हलफनामे में कहा गया कि राज्य ने पहले ही आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और अदालतें ऐसे मामलों में जांच पर निगरानी नहीं रख सकतीं।
हलफनामे में यह भी कहा गया कि अदालतें किसी एक व्यक्ति को आरोपी बनाने का आदेश नहीं दे सकतीं। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।