यूपी शिक्षक भर्ती: दूसरे राज्यों से डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र, जारी हुआ आदेश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 9, 2019 10:02 AM2019-07-09T10:02:12+5:302019-07-09T11:56:54+5:30
भर्ती की शर्त के अनुसार अभ्यर्थी को आवेदन जमा करने के 5 साल पहले से यूपी का निवासी होना अनिवार्य है. जिसके बाद उन सैंकड़ों अभ्यर्थियों के चयन के ऊपर तलवार लटकने लगी जिन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन दिया था.
यूपी के प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षकों की भर्ती मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद असर दिखना शुरू हो गया है. बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने पांच जुलाई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं. ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है.
प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती की शुरूआत 9 जनवरी 2018 को हुई थी. 27 मई को राज्य भर में परीक्षा आयोजित की गई थी और 13 अगस्त को परिणाम घोषित हुए थे.
कुल 41,566 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए थे. भर्ती की शर्त के अनुसार अभ्यर्थी को आवेदन जमा करने के 5 साल पहले से यूपी का निवासी होना अनिवार्य है. जिसके बाद उन सैंकड़ों अभ्यर्थियों के चयन के ऊपर तलवार लटकने लगी जिन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन दिया था.
इसमें राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश से प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवार थे. परिणाम घोषित होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने 5 साल की अनिवार्यता को हाई कोर्ट में चुनौती दिया था.
हाई कोर्ट ने गैर राज्य वाले प्रशिक्षित छात्रों को काउंसलिंग में शामिल होने के लिए इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की थी कि उन्हें नियुक्ति पत्र याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद दिए जायेंगे.
आठ मई 2019 को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पांच साल निवास की शर्त को असंवैधानिक मानते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे.