सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 20% आरक्षण
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: July 20, 2019 08:33 AM2019-07-20T08:33:39+5:302019-07-20T08:33:39+5:30
हाईकोर्ट ने कहा है कि सामान्य व आरक्षित वर्ग की सीटों पर यदि मेरिट में महिला सफल घोषित होती है तो उसे अपनी श्रेणी के 20 फीसदी कोटे में गिना जाएगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 20 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. यह फैसला न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की पूर्णपीठ ने दिया.
हाईकोर्ट ने कहा है कि सामान्य व आरक्षित वर्ग की सीटों पर यदि मेरिट में महिला सफल घोषित होती है तो उसे अपनी श्रेणी के 20 फीसदी कोटे में गिना जाएगा. जिस श्रेणी में कोटा पूरा नहीं होगा, उसमें संबंधित कोटे की सफल महिला को ही स्थान मिलेगा. उस श्रेणी से महिला का चयन करने के लिए नीचे से चयनित पुरुष बाहर हो जाएगा.
चयनित महिला अपनी श्रेणी में ही रहेगी. एक वर्ग की चयनित महिला कोटा पूरा करने के लिए दूसरे वर्ग में नहीं जा सकेगी. चयनित महिला सामान्य या आरक्षित वर्ग में अपनी श्रेणी में ही जा सकेगी. याचिका पर अधिवक्ता अनिल तिवारी ने बहस की.