MP: पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, उत्तराधिकारी को एक माह में दें 5 लाख रुपए
By शिवअनुराग पटैरया | Published: September 5, 2020 09:17 PM2020-09-05T21:17:36+5:302020-09-05T22:02:56+5:30
प्रकरण के अनुसार धार जिले की बाग थाना पुलिस शोएब पिता एजाज को 11 अगस्त 2018 को शाम 6 बजे गिरफ्तार करके लाई थी. शोएब के विरूद्ध रात 9.42 बजे अपराध क्रमांक-287/18 धारा 354-डी भादवि, 3(2) (ट.) अजा/अजजा अधिनियम के तहत कायमी की गई थी.
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस कस्टडी में शोएब पिता एजाज द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने पर मृत युवक के उत्तराधिकारी को पांच लाख रुपए एक माह में देने की अनुशंसा की है. इसके साथ ही आयोग द्वारा यह राशि एक माह में देने के निर्देश दिए गए है.
मध्यप्रदेश आयोग ने अपनी अनुशंसा में यह भी कहा है कि घटना के लिये दोषी पुलिस कर्मचारी तत्कालीन नगर निरीक्षक, बाग एवं तत्कालीन प्रधान आरक्षक लेखक के विरूद्ध जारी विभागीय जांच की काईवाई भी शीघ्र पूर्ण की जाये.
इसके अलावा मृतक शोएब को थाने लाने के बाद उसके पिता एजाज को शोएब के थाने पर आने के बाद सहायक उप निरीक्षक, थाना बाग द्वारा स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं देने व अन्य विवादित प्रस्तुत करने के संबंध में उनके आचरण, कार्यप्रणाली व प्रकरण में उनकी भी भूमिका की जांच जाये.
प्रकरण के अनुसार धार जिले की बाग थाना पुलिस शोएब पिता एजाज को 11 अगस्त 2018 को शाम 6 बजे गिरफ्तार करके लाई थी. शोएब के विरूद्ध रात 9.42 बजे अपराध क्रमांक-287/18 धारा 354-डी भादवि, 3(2) (ट.) अजा/अजजा अधिनियम के तहत कायमी की गई थी.
प्रकरण की कायमी निरीक्षक कमल सिंह पवार द्वारा की गई थी. इसी दिन रात को ही शोएब ने जेल परिसर के शौचालय के अन्दर वेन्टिलेशन में रस्सी के फंदे से फांसी लगा ली. जिससे उसकी मृत्यु हो गई.
इस मामले की सतत सुनवाई उपरांत आयोग के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार जैन एवं सदस्य सरबजीत सिंह की डबल बैंच ने मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, जिला दण्डाधिकारी धार तथा पुलिस अधीक्षक धार को अनुशंसा की प्रति भेजकर इस पर एक माह के भीतर समुचित कार्ईवाई कर आयोग को सूचित करने के निर्देश दिये है.