कुलभूषण जाधव मामले में 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी अंतरराष्ट्रीय अदालत

By भाषा | Published: July 5, 2019 05:51 AM2019-07-05T05:51:58+5:302019-07-05T05:51:58+5:30

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच नहीं देने पर पाकिस्तान के खिलाफ मई 2017 में आईसीजे का रुख किया था।

World Court To Deliver Verdict In Kulbhushan Jadhav Case On July 17 | कुलभूषण जाधव मामले में 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी अंतरराष्ट्रीय अदालत

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Highlightsहेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले में 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी।भारत ने 48 वर्षीय जाधव के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य अदालत के‘हास्यास्पद मुकदमे’ को भी चुनौती दी थी। आईसीजे ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को मामले का निर्णय आने तक जाधव की मौत की सज़ा की तामील पर भी रोक लगा दी थी।

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले में 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है और उसे मौत की सजा मिली है।

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच नहीं देने पर पाकिस्तान के खिलाफ मई 2017 में आईसीजे का रुख किया था।

भारत ने 48 वर्षीय जाधव के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य अदालत के‘हास्यास्पद मुकदमे’ को भी चुनौती दी थी। आईसीजे ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को मामले का निर्णय आने तक जाधव की मौत की सज़ा की तामील पर भी रोक लगा दी थी।

आईसीजे ने बयान में कहा कि हेग के ‘पीस पैलेस’ में 17 जुलाई को भारतीय समयानुसार शाम साढे छह बजे सार्वजनिक बैठक होगी और इस दौरान अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ फैसला पढकर सुनाएंगे। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने फरवरी में चार दिन की सुनवाई की थी जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी।

भारत ने आईसीजे से जाधव की मौत की सज़ा को रद्द करने तथा उनकी तुरंत रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया है और कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत का फैसला ‘हास्यास्पद सुनवाई’ पर आधारित है और वाजिब प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों तक को संतुष्ट नहीं कर पाता है। भारत ने कहा कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था जहां उनके कारोबारी हित हैं। 

Web Title: World Court To Deliver Verdict In Kulbhushan Jadhav Case On July 17

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