तलाक के बाद कोई महिला अपने पूर्व पति से पैसा नहीं मांग सकती, संबंध खत्म हो जाते हैः हाईकोर्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 3, 2020 08:32 PM2020-01-03T20:32:19+5:302020-01-03T20:32:19+5:30

न्यायमूर्ति उमेश त्रिवेदी ने हाल ही में तलाक के 27 साल बाद पति के खिलाफ महिला की कार्यवाही को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी। अदालत ने कहा, ‘‘ पत्नी (इस कानून) के तहत तब तक पीड़ित होगी जब तक घरेलू संबंध बना रहेगा। जैसे ही यह टूट गया, घरेलू संबंध भी खत्म हो गया और तब वह पीड़ित नहीं होगी।’’

Women cannot seek financial relief from ex-husband after divorce: High court | तलाक के बाद कोई महिला अपने पूर्व पति से पैसा नहीं मांग सकती, संबंध खत्म हो जाते हैः हाईकोर्ट

इस दंपति की 1984 में शादी हुई थी और 1990 में उनके बीच तलाक हो गया था।

Highlightsअदालत ने याचिकाकर्ता कांजी परमार के खिलाफ महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की धारा 19 और 20 के तहत कार्यवाही खारिज कर दी। उसकी पूर्व पत्नी उर्मिलाबेन परमार ने वित्तीय राहत की मांग की थी।

गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि तलाक हो जाने के बाद कोई भी महिला अपने पूर्व पति से महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत वित्तीय राहत की मांग नहीं कर सकती है।

न्यायमूर्ति उमेश त्रिवेदी ने हाल ही में तलाक के 27 साल बाद पति के खिलाफ महिला की कार्यवाही को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी। अदालत ने कहा, ‘‘ पत्नी (इस कानून) के तहत तब तक पीड़ित होगी जब तक घरेलू संबंध बना रहेगा। जैसे ही यह टूट गया, घरेलू संबंध भी खत्म हो गया और तब वह पीड़ित नहीं होगी।’’

अदालत ने याचिकाकर्ता कांजी परमार के खिलाफ महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की धारा 19 और 20 के तहत कार्यवाही खारिज कर दी। उसकी पूर्व पत्नी उर्मिलाबेन परमार ने वित्तीय राहत की मांग की थी। इस दंपति की 1984 में शादी हुई थी और 1990 में उनके बीच तलाक हो गया था।

 

Web Title: Women cannot seek financial relief from ex-husband after divorce: High court

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