पश्चिम बंगाल में 16 मई से दो हफ्तों के लिए लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, जानें क्या-क्या रहेगा बंद
By दीप्ती कुमारी | Published: May 15, 2021 03:21 PM2021-05-15T15:21:04+5:302021-05-15T15:21:04+5:30
पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को राज्यभर में रविवार से दो हफ्तों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है । यह लॉकडाउन 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई सुबह 6 बजे तर लागू रहेगा । इस दौरान सरकार ने बहुत सारी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है ।
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को राज्यभर में रविवार से दो हफ्तों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है । यह लॉकडाउन 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई सुबह 6 बजे तर लागू रहेगा । साथ ही सरकार ने राज्य में रविवार से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया है ।
मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय ने कहा कि 'लोगों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और कोविड-19 स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है । राज्य में अभूतपूर्व स्थिति है, जहां ऑक्सीजन और अन्य दवाओं की कमी लगातार हो रही है इसलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हम दो सप्ताह का लॉकडाउन लगा रहे है । इस दौरान हम परिवहन और अन्य क्षेत्रों की आवाजाही पर सख्त शर्तें लगा रहे हैं । '
राज्य सरकार ने प्रतिबंधों को आधिकारिक तौर पर लॉकडाउन नहीं कहा था लेकिन शिक्षा , निजी और सार्वजनिक कार्यालय सहित लगभग सभी सेवाएं इस दौरान बंद रहेंगी । बंदोपाध्याय ने कहा कि 'टैक्सी और ऑटोरिक्शा सहित सभी तरह के परिवहनों को दो सप्ताह तक चलने की अनुमति नहीं है ।
हालांकि स्वास्थ्य , भोजन, दूध, मीडिया और अन्य आपातकालीन सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए वाहनों का उपयोग किया जा सकता है । साथ ही उन्होंने कहा कि सभी तरह के धार्मिक , राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है । हमने देखा कि इस तरह के समूहों से कोरोना संक्रमण के फैलाने की अधिक आशंका है इसलिए राज्य में सभी तरह के बैठकों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है । '
बंदोपाध्याय ने कहा कि बाजार सुबह सात बजे से दस बजे तक खुले रहेंगे । वहीं मिठाई की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी और अन्य सभी दुकानें , मॉल और शॉपिंग कॉम्पलेक्स अगले दो सप्ताह तक बंद रहेंगे ।
पश्चिम बंगाल में क्या- क्या रहेगा बंद
आपातकालीन सेवाओं और आश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी निजी और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे । भोजन संबंधी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेगी । सब्जी , किराना, दूध और मांस बेचने वाली दुकानों को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी । लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद रहेंगे । चाय उद्योग 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होगा ।
सभी तरह की शिक्षा, प्रशासनिक और धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी है । ई-कॉमर्स और होम डिलीवरी जैसी सुविधाओं की अनुमति होगी । ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें खुल सकती है जबकि पार्क आदि बंद रहेंगे । विवाह समारोह में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति है । वहीं बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे ।