अब कुत्ता रखने के लिए हर साल वसूले जाएंगे 5000 रुपये, पार्कों में शौच करवाने वालों पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना
By रामदीप मिश्रा | Published: September 16, 2019 02:08 PM2019-09-16T14:08:50+5:302019-09-16T14:30:09+5:30
गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा के मुताबिक, क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए दायर शिकायतों पर कार्रवाई की गई है और हमने कुत्ते के मालिक के लिए लाइसेंस शुल्क 5,000 रुपये रखने का फैसला किया है।
आमतौर पर पार्कों और सड़क पर देखा जाता है कि पालतू कुत्तों को लोग शौच करवाते हैं और स्वच्छता को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। इससे कई लोगों समस्या होती है और वह इसकी शिकायत नगर निगम से करते हैं। अब कुत्ता मालिकों को कुत्ते रखना महंगा पड़ने वाला है। साथ ही साथ उन्हें कुत्ते पालने के लिए साल में पांच हजार रुपये हर साल भी देने होंगे। दरअसल, ये नियम गाजियाबाद के लोगों को लिए लागू हुआ है।
गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा के मुताबिक, क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए दायर शिकायतों पर कार्रवाई की गई है और हमने कुत्ते के मालिक के लिए लाइसेंस शुल्क 5,000 रुपये रखने का फैसला किया है। अगर कोई कुत्ता पार्कों में शौच करता हुआ पाया जाता है, तो मालिक पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
Asha Sharma, Mayor of Ghaziabad: Acting on complaints filed to control the menace of dogs and promote cleanliness in the area, we have decided to keep the licence fees for owning a dog at Rs 5,000 . If a dog is found defecating in parks, a fine of Rs 500 will be imposed on owner. pic.twitter.com/It2QmSYLas
— ANI UP (@ANINewsUP) September 16, 2019
बताया जा रहा है कि इसके लिए नगर निगम पहले सर्वे करवाएगा। उसके बाद इस समय को अमल में लाया जाएगा। निगम ने पंजीकरण शुल्क लगाने का प्रावधान पंजीकरण का अधिकार नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत किया है। बताया गया है कि गाजियाबाद में करीब 80 हजार से ज्यादा पालतू कुत्ते हैं।