किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या, मुंबई के इस जेल में रहेगा कैद

By निखिल वर्मा | Published: June 3, 2020 08:54 PM2020-06-03T20:54:58+5:302020-06-03T20:54:58+5:30

विजय माल्या की भारत में कथित रूप से करीब 9,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाश है।

Vijay Mallya can be extradited anytime, all legalities done: Govt sources | किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या, मुंबई के इस जेल में रहेगा कैद

विजय माल्या पिछले चार सालों से ब्रिटेन में रह रहा था (लोकमत फाइल फोटो)

Highlightsविजय माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में है। स्काटलैंड यार्ड ने उसके खिलाफ प्रत्यर्पण वारंट जारी किया था और तभी से वह जमानत पर चल रहा है। विजया माल्या को मुंबई लाने के बाद आर्थर जेल रोड में रखा जा सकता है

भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है। माल्या के खिलाफ ज्यादातर मामले मुंबई में हैं इसलिए उसे मुंबई ही लाया जाएगा। जांच एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि माल्या का विमान बुधवार रात मुंबई हवाई अड्डे पर उतर सकता है। मुंबई आने पर माल्या को सीबीआई ऑफिस में रखा जाएगा और अगले दिन उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।पिछले महीने 14 मई को ब्रिटेन की अदालत ने माल्या को भारत को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था। ब्रिटेन के कानून के अनुसार कोर्ट के आदेश के बाद 28 दिन के अंदर आरोपी को प्रत्यर्पित करना होता है।

मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले विजय माल्या का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय  (ईडी) के कुछ अधिकारी माल्या को ब्रिटेन से वापस लेकर आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि कोर्ट में सीबीआई और ईडी, दोनों एजेंसियां उसकी रिमांड की मांग करेंगी। माल्या को वापस लाने के बाद मुंबई आर्थर रोड जेल की एक सेल में रखा जाएगा। इसकी जानकारी भारतीय जांच एजेंसियां पहले ही ब्रिटेन की अदालत को दे चुकी है।

प्रत्यर्पण अपील खारिज होने के बाद किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक विजय माल्या ने एक बार फिर भारतीय बैंकों को बकाया ऋण राशि का भुगतान करने की पेशकश की है, लेकिन उस प्रस्ताव को बैंकों ने खारिज कर दिया है।

विजय माल्या के प्रत्यर्पण का यह मामला आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। माल्या के खिलाफ बैंकों के एक समूह से 9,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले की भी जांच चल रही है।

धन शोधन और ऋण भुगतान नहीं करने के मामले में आरोपी माल्या मार्च 2016 में भारत छोड़कर भाग गया। जनवरी 2019 में विशेष धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत अदालत ने उसे भगोड़ा वित्तीय आपराधी घोषित कर दिया।

Web Title: Vijay Mallya can be extradited anytime, all legalities done: Govt sources

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