वाराणसी: कांग्रेस के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अजय राय का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

By स्वाति सिंह | Published: January 3, 2021 03:28 PM2021-01-03T15:28:40+5:302021-01-03T15:33:59+5:30

चेतगंज पुलिस ने उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट एसएसपी के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजी थी। जिलाधिकारी कोर्ट में सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक अजय राय के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करते हुए चेतगंज पुलिस को शस्त्र लाइसेंस जब्त करने का निर्देश दिया गया है।

Varanasi: Former Congress MLA and Bahubali leader Ajay Rai's arms license revoked | वाराणसी: कांग्रेस के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अजय राय का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

पूर्व विधायक अजय राय के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करते हुए चेतगंज पुलिस को शस्त्र लाइसेंस जब्त करने का निर्देश दिया गया है।

Highlightsअजय राय का शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निरस्त कर दिया।पूर्व विधायक के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 26 मुकदमे दर्ज हैं।डीएम के आदेश पर बीते साल सभी लाइसेंस का सत्यापन कराया जा रहा था

वाराणसी: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक अजय राय के नाम जारी शस्त्र लाइसेंस को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रद्द कर दिया। चेतगंज पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर उक्त कार्रवाई की गई है। पूर्व विधायक अजय राय पर अलग-अलग थानों में कुल 26 मुकदमे पंजीकृत हैं।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान अजय राय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि राजनीतिक द्वेष से मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सभी मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैंं, ऐसे में शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किया जाए, जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं हो जाता है।

डीएम के आदेश पर बीते साल सभी लाइसेंस का सत्यापन कराया जा रहा था। साथ ही जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, डीएम ने उनकी रिपोर्ट मांगी थी। इस समीक्षा के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक अजय राय  पर भी कार्रवाई करते हुए उनकी पिस्टल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

चेतगंज पुलिस ने उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट एसएसपी के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजी थी। जिलाधिकारी कोर्ट में सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक अजय राय के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करते हुए चेतगंज पुलिस को शस्त्र लाइसेंस जब्त करने का निर्देश दिया गया है। डीएम कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यदि प्रार्थी अपना शस्त्र लाइसेंस किसी व्‍यक्ति या दुकान में बेचना चाहता है तो उसे कुछ समय के लिए मोहलत दी जा सकती है। फिलहाल पुलिस उनके शस्त्र को अपने कब्जे में लेते हुए कोर्ट को सूचना देने की जानकारी जारी की गई है।

Web Title: Varanasi: Former Congress MLA and Bahubali leader Ajay Rai's arms license revoked

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