Gyanvapi Mosque Case: 'कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है वहां शिवलिंग मिला है', ज्ञानवापी मामले में बोले हिंदू पक्ष के वकील, 26 मई को होगी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 24, 2022 04:51 PM2022-05-24T16:51:57+5:302022-05-24T16:51:57+5:30
मंगलवार को सुनवाई के दौरान जिला अदालत के जज ने ज्ञानवापी मस्जिद की एडवोकेट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से आपत्ति मांगी है।
वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत अब 26 मई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका के माध्यम से मुस्लिम पक्ष द्वारा हिंदू पक्ष के दीवानी मुकदमे को खारिज करने की मांग की गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जिला अदालत के जज ने ज्ञानवापी मस्जिद की एडवोकेट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से आपत्ति मांगी है।
अदालत को मंगलवार को यह आदेश देना था कि सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित की जाए या पहले मस्जिद समिति के आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पर सुनवाई की जाए। जबकि मस्जिद समिति ने तर्क दिया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत मुकदमा वर्जित है, हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए।
सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, मुकदमे की अस्वीकृति के संबंध में 7 11 CPC के तहत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई 26 मई को होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
उन्होंने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है। जब वहां शिवलिंग मिला है तो उस जगह का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है जिसे जबरन तलवार की नोक पर एक मस्जिद का रूप दिया गया है।
कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है। जब वहां शिवलिंग मिला है तो उस जगह का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है जिसे जबरन तलवार की नोक पर एक मस्जिद का रूप दिया गया है: ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, वाराणसी pic.twitter.com/rJptyXAAa2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 24, 2022