डिजिटल पोस्टमार्टम संबंधी अर्जी पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य सरकारों से मांगा जवाब
By भाषा | Published: September 16, 2021 01:25 AM2021-09-16T01:25:10+5:302021-09-16T01:25:10+5:30
नैनीताल, 15 सितंबर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकारों को डिजिटल तरीके से पोस्टमार्टम करने से जुड़ी एक याचिका पर चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
इस अर्जी पर न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई।
जनहित याचिका में कहा गया है कि फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया गलत एवं अमानवीय है। उसमें कहा गया है कि यदि वर्तमान कोविड महामारी के दौरान एमआरआई और सीटी स्कैन डिजिटल तरीके से किये जा सकते हैं तो यह भी मुमकिन है कि पोस्टमार्टम भी इसी तरह डिजिटल तरीके से किए जाएं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि उपलब्ध साधनों से पोस्टमार्टम डिजिटल तरीके से आसानी से किया जा सकता है तथा इस प्रक्रिया से समय एवं पैसे की बचत भी होगी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय को प्रतिवेदन भेजा था लेकिन उसका संतोषजनक जवाब नहीं आया।
संबंधित पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने केंद्र एवं राज्य सरकारों से चार हफ्ते में जवाब मांगा।
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