उत्तराखंड उच्च न्यायालयः महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को नोटिस, जानिए क्या है मामला

By भाषा | Published: October 20, 2020 05:11 PM2020-10-20T17:11:14+5:302020-10-20T17:11:14+5:30

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शरद कुमार ने इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा पेश की गयी दलीलों को सुनने के बाद कोश्यारी के अधिवक्ता के जरिए उन्हें यह नोटिस जारी किया।

Uttarakhand High Court notice Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari what is the matter | उत्तराखंड उच्च न्यायालयः महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को नोटिस, जानिए क्या है मामला

प्रतिवादी ने बिजली, पानी, पेट्रोल आदि के बिलों का भुगतान भी नहीं किया है।

Highlightsपूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी पर अदालत के आदेश का 'जानबूझकर अनुपालन नहीं करने' का आरोप लगाया गया है।छह माह के भीतर बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित आवास का बाजार मूल्य पर किराये का भुगतान करने को कहा था। कोश्यारी ने अभी तक राज्य सरकार को बाजार मूल्य पर अपने आवास का किराया नहीं जमा कराया है।

देहरादूनः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राज्य सरकार द्वारा उन्हें बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित आवास का बाजार मूल्य से किराया भुगतान करने संबंधी आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शरद कुमार ने इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा पेश की गयी दलीलों को सुनने के बाद कोश्यारी के अधिवक्ता के जरिए उन्हें यह नोटिस जारी किया। देहरादून स्थित गैर सरकारी संगठन ‘रूलक’ द्वारा दायर अवमानना याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी पर अदालत के आदेश का 'जानबूझकर अनुपालन नहीं करने' का आरोप लगाया गया है।

तीन मई, 2019 को दिए अपने आदेश में अदालत ने उन्हें छह माह के भीतर बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित आवास का बाजार मूल्य पर किराये का भुगतान करने को कहा था। याचिका में कहा गया है कि कोश्यारी ने अभी तक राज्य सरकार को बाजार मूल्य पर अपने आवास का किराया नहीं जमा कराया है।

इसके अलावा प्रतिवादी ने बिजली, पानी, पेट्रोल आदि के बिलों का भुगतान भी नहीं किया है। याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि वर्तमान याचिका दाखिल करने से पहले कोश्यारी को भुगतान के लिए 60 दिन का नोटिस भी दिया गया था।

याचिका में राज्य सरकार पर भी उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री सुविधाएं (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) अध्यादेश 2019 लाकर और उसके बाद विधानसभा से संबंधित विधेयक पारित करा कर प्रतिवादी का 'गैरकानूनी और मनमाने तरीके ' से पक्ष लेने और उन्हें भुगतान से छूट देने का आरोप लगाया गया है। 

Web Title: Uttarakhand High Court notice Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari what is the matter

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