Highlightsउत्तर प्रदेश में अब शराब फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप में ही नहीं बल्कि वातानुकूलित शॉपिंग मॉल में भी मिलेगी।यह बात दिगर है कि शॉपिंग मॉल में मिलने वाली शराब का एक ब्रांड, मूल्य और स्तर तय कर दिया गया है। यह जानकारी प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने शनिवार को दी।
उत्तर प्रदेश में अब शराब फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप में ही नहीं बल्कि वातानुकूलित शॉपिंग मॉल में भी मिलेगी। यह बात दिगर है कि शॉपिंग मॉल में मिलने वाली शराब का एक ब्रांड, मूल्य और स्तर तय कर दिया गया है। यह जानकारी प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने शनिवार को दी।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2020 के जिस आबकारी नियम को मंजूरी दी है, वह महंगी शराब को शॉपिंग मॉल में बेचने की अनुमति देता है।
भूसरेड्डी ने बताया कि अभी तक अंग्रेजी शराब सिर्फ खुदरा और मॉडल शॉप पर ही दिखती थी, शॉपिंग मॉल में नहीं बेचने का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद अब शॉपिंग मॉल में भी शराब खरीदी जा सकती है।
उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल की दुकाने आबकारी विभाग द्वारा नई व्यवस्था के तहत वर्तमान में आवंटित दुकानों के अलावा होंगी।
Web Title: Uttar Pradesh: Now liquor will be sold in shopping malls too
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