अब आजम खान और उनके पूरे परिवार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, जानें क्या है पूरा मामला
By विनीत कुमार | Published: November 20, 2019 06:29 PM2019-11-20T18:29:19+5:302019-11-20T18:29:19+5:30
अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने पासपोर्ट और फिर चुनावी हलफनामे में जन्म की तिथि को लेकर अलग-अलग बर्थ सर्टिफिकेट दिए हैं। बता दें कि आजम खान के खिलाफ रामपुर में 84 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
समाजवादी पार्टी नेता और सांसद आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर जिला कोर्ट ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार ये वारंट उनके बेटे और विधायक अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में जारी हुआ है। अब्दुल्ला आजम भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को मंगलवार को कोर्ट के सामने पेश होना था लेकिन तीनों उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर तय की गई है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज कराया था।
अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने पासपोर्ट और फिर चुनावी हलफनामे में दो अलग-अलग बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराये हैं। बता दें कि आजम खान के खिलाफ रामपुर में 84 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आजम खान पर जमीन हथियाने, अतिक्रमण, किताब चोरी, मूर्ति चोरी, बिजली चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे मामले दर्ज हैं।
आजम खान अग्रिम जमानत लेने में नाकाम रहे हैं। उनकी पत्नी तनजीन फातिमा पूर्व में राज्यसभा सांसद रही हैं। उन्होंने हाल में पिछले महीने रामपुर में उपचुनाव में विधान सभा के लिए चुना गया।