उत्तर प्रदेशः शराब, बीयर और भांग की लाइसेंसी दुकान के खुलने के समय में बदलाव, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, जानिए गाइडलाइन
By सतीश कुमार सिंह | Published: October 27, 2020 06:31 PM2020-10-27T18:31:29+5:302020-10-27T18:34:11+5:30
हॉट स्पॉट, कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद देशी, विदेशी, बियर और भांग की फुटकर दुकानें और मॉडल शॉप व सीएसडी कैंटीन में शराब की बिक्री सुबह 10 से रात 10 बजे की बीच हो सकेगी।
लखनऊः उत्तर प्रदेश में शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। अब ये दुकानों सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। यह नियम थोक व फुटकर दोनों तरह के विक्रेताओं पर लागू होगा।
यूपी सरकार के शासनादेश के अनुसार, हॉट स्पॉट, कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद देशी, विदेशी, बियर और भांग की फुटकर दुकानें और मॉडल शॉप व सीएसडी कैंटीन में शराब की बिक्री सुबह 10 से रात 10 बजे की बीच हो सकेगी। हालांकि, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक जारी रहेगी।
Liquor stores in Uttar Pradesh now allowed to operate till 10 pm. pic.twitter.com/ZAdeolqoYX
— ANI UP (@ANINewsUP) October 27, 2020
केंद्र ने मंगलवार को कहा कि बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने जैसी विभिन्न गतिविधियों को अनुमति देने के बारे में मौजूदा दिशा-निर्देश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर वाले इलाकों में 30 नवंबर तक लागू रहेगा। इससे पहले इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 30 सितंबर को जारी दिशा-निर्देश को 31 अक्टूबर तक के लिए लागू किया गया था।
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक आदेश में इसकी अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है । दिशा-निर्देश में कहा गया है कि केंद्र की मंजूरी को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर पांबदी रहेगी जबकि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने की अनुमति प्रदान की गयी है। दिशा-निर्देश के मुताबिक स्थिति के आकलन और कुछ शर्तों के साथ, संबंधित स्कूलों और संस्थानों के प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श कर इस बारे में फैसला किया जाए।
निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर वाले इलाके में बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स, व्यापार प्रदर्शनी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों पर गतिविधियों की अनुमति दी गयी है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है।