ओबीसी और एससी आरक्षण के साथ महापौर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरिम आरक्षण सूची जारी की, देखें लिस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 30, 2023 07:29 PM2023-03-30T19:29:46+5:302023-03-30T19:30:39+5:30
मंत्रिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है।
लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को नगर निगमों के महापौर, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए अंतरिम आरक्षण सूची जारी की। उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है।
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बृहस्पतिवार को यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘आरक्षित सीटों के लिए मसौदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। सात दिनों के भीतर आरक्षित सीटों की सूची पर आपत्तियां मांगी गई हैं।’’ त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 17 नगर निगमों के महापौरों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षित सीटों की अंतरिम सूची जारी करते हुए, सरकार ने मसौदे पर सात दिनों के भीतर छह अप्रैल तक आपत्ति मांगी है।
मसौदा अधिसूचना (ड्राफ्ट नोटिफिकेशन) के अनुसार, आगरा के महापौर सीट अनुसूचित जाति (महिला), झांसी की सीट अनुसूचित जाति(एससी), शाहजहांपुर और फिरोजाबाद की सीट ओबीसी (महिला), सहारनपुर और मेरठ की सीट ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। शर्मा ने बताया कि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन की आठ महापौर सीटें अनारक्षित होंगी।