Odisha Unlock Guideline: अनलॉक को लेकर ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
By वैशाली कुमारी | Published: June 16, 2021 06:56 PM2021-06-16T18:56:32+5:302021-06-16T18:56:32+5:30
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुख्य सचिव सुरेश महापात्र ने कहा कि कोविड -19 संक्रमण दर में भारी गिरावट आई है और इस हफ़्ते टेस्ट पाजिटिविटी दर घटकर 6 प्रतिशत हो गई है।
ओडिशा सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन में ढील के साथ आंशिक अनलॉक योजनाओं की घोषणा की है ।आंशिक लॉकडाउन 17 जून (सुबह 5 बजे) से 1 जुलाई (सुबह 5 बजे) तक जारी रहेगा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुख्य सचिव सुरेश महापात्र ने कहा कि कोविड -19 संक्रमण दर में भारी गिरावट आई है और इस हफ़्ते टेस्ट पाजिटिविटी दर घटकर 6 प्रतिशत हो गई है।
महापात्र ने कहा कि राज्य में पीक केस की अवधि पहले ही खत्म हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि अगर लोग सरकार के साथ समन्वय करना जारी रखते हैं, तो स्थिति को कुछ दिनों में पूरी तरह से नियंत्रण में लाया जा सकता है।
अनलॉक करने के नए उपायों के तहत कल से राज्य के 30 में से 17 जिलों (श्रेणी ए) में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। इन 17 जिलों में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे के बीच दुकानें खुली रहेंगी जिनमें सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, कालाहांडी, बोलांगीर, नुआपाड़ा, सोनपुर, गंजम, गजपति, कंधमाल, बौध, कोरापुट, नबरंगपुर, मलकानगिरी और रायगढ़ शामिल हैं। .
श्रेणी ए जिले राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में हैं जहां टेस्ट पाजिटिविटी दर 5 प्रतिशत या उससे कम है। खोरधा, पुरी, नयागढ़, कटक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, अंगुल, ढेंकनाल, बालासोर, भद्रक, मयूरभंज और क्योंझर जिले श्रेणी बी के अंतर्गत आते हैं।कोविड -19 लॉकडाउन 5 मई से 17 मई तक राज्य में लगाया गया था। हालांकि, राज्य में संक्रमण बढ़ने के बाद इसे पहले 1 जून और बाद में 17 जून तक बढ़ा दिया गया था।
मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने दूध उत्पादकों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए आंशिक अनलॉक अवधि में मिठाई की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि, दुकानदारों को केवल पार्सल में सामान देने की अनुमति है। अनलॉक योजना के तहत साइकिल (बिक्री) और वाहन मरम्मत की दुकानें खोली जाएंगी। कैटेगरी ए के तहत केवल 17 जिलों में टेक अवे पैकेट के लिए स्ट्रीट वेंडिंग की अनुमति दी गई है।
सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग और जॉगिंग गतिविधियों की अनुमति है, लेकिन सभी जिलों में पार्क और जिम बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सैलून, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। सभी जिलों में साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी और नाइट कर्फ्यू भी पहले की तरह लागू रहेगा। यात्रा और आउटडोर शूटिंग की भी अनुमति नहीं है।
आंशिक अनलॉक के उपायों के मुताबिक विवाह, दाह संस्कार, सभा, सामाजिक समारोह, मंदिर खोलने के संबंध में सभी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। सभी आवश्यक सेवाओं, माल के परिवहन, औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी लेकिन सार्वजनिक बस सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य भर में सरकारी और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।
कोविड -19 लॉकडाउन शुरू में ओडिशा में 5 मई से 17 मई तक लगाया गया था। हालांकि, राज्य में संक्रमण बढ़ने के बाद इसे पहले 1 जून और बाद में 17 जून तक बढ़ा दिया गया था।