अनलॉक-4: जानें किसे मिलेगी इजाजत और क्या रहेंगे बंद? यहां पढ़ें डिटेल में सबकुछ

By स्वाति सिंह | Published: August 30, 2020 07:05 AM2020-08-30T07:05:25+5:302020-08-30T07:05:25+5:30

गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। यह इस मायने में अहम है कि देशभर में अनेक राज्य सरकारों ने कुछ जगहों पर और सप्ताहांत में लॉकडाउन लगा रखा है।

Unlock 4.0 guidelines: Metro to start September 7, no state lockdowns outside containment zones, details here | अनलॉक-4: जानें किसे मिलेगी इजाजत और क्या रहेंगे बंद? यहां पढ़ें डिटेल में सबकुछ

दिशा-निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा।

Highlightsगृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी किएमेट्रो ट्रेनों को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

नयी दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, जिनके तहत मेट्रो ट्रेनों को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। मार्च महीने से बंद ‘बार’ एक सितंबर से पुन: खोले जा सकेंगे।

गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। यह इस मायने में अहम है कि देशभर में अनेक राज्य सरकारों ने कुछ जगहों पर और सप्ताहांत में लॉकडाउन लगा रखा है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लागू करने की घोषणा की थी और इसे 31 मई तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया था।

एक सितंबर से शुरू है अनलॉक-4

देश में अनलॉक (लॉकडाउन से बाहर निकलने की) प्रक्रिया एक जून को वाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोले जाने के साथ शुरू हुई थी। गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी।

दिशा-निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति बिहार विधानसभा चुनावों से पहले दी गई है। बिहार में अक्टूबर-नवम्बर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर अभी बंद 

ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। इनके अनुसार सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।

दिशा-निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से ओपन-एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सात सितम्बर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि मेट्रो ट्रेनों को चलाने के लिए एसओपी पहले ही वितरित की जा चुकी है और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक सितम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये इस पर मेट्रो कंपनियों के साथ चर्चा की जायेगी और इसे अंतिम रूप दिया जायेगा।

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के फीडबैक पर आधारित नए दिशा-निर्देश

सूत्रों ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और इसके बाद एसओपी को अंतिम रूप दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि अनलॉक 4 एक सितम्बर से प्रभावी होगा और 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगा। नए दिशा-निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति होगी। उच्च शिक्षा विभाग हालात का आकलन करते हुए गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके उच्च शिक्षण संस्थानों को केवल पीएचडी तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दे सकेंगे, जिनमें प्रयोगशालाओं तथा प्रायोगिक कार्यों की जरूरत होती है।

निरूद्ध क्षेत्रों में 30 सितम्बर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा। व्यक्तियों और सामान की दो राज्यों के बीच तथा एक राज्य के अंदर गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमति, मंजूरी, ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को, आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, घरों में ही रहने की सलाह दी जाती है। मंत्रालय ने कहा कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।

देश में कोविड-19 मामले 34 लाख के पार पहुंच

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के एक दिन में 76,472 नये मामले सामने आने के बाद मामलों की संख्या शनिवार को 34 लाख के पार पहुंच गई जबकि इस महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या 26,48,998 पहुंचने के बाद स्वस्थ होने की दर 76.47 प्रतिशत हो गई। मंत्रालय के सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए आंकडों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 34,63,972 हो गए हैं तो वहीं 1,021 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या 62,550 हो गई है। (भाषा इनपुट के साथ )

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