दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर मंगलवार को आएगा दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

By रुस्तम राणा | Published: October 17, 2022 08:53 PM2022-10-17T20:53:32+5:302022-10-17T20:56:13+5:30

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान, खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने तर्क दिया कि खालिद के भाषणों में "अहिंसा के लिए स्पष्ट आह्वान" और विरोध था।

Umar Khalid to be released tomorrow if Delhi High Court grants bail in Delhi riots case | दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर मंगलवार को आएगा दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर मंगलवार को आएगा दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

Highlightsखालिद दंगों को भड़काने के लिए "बड़ी साजिश" के आरोपों पर कड़े यूएपीए के आरोप में सितंबर 2020 से जेल में हैखालिद के वकील त्रिदीप पेस ने तर्क दिया कि खालिद के भाषणों में "अहिंसा के लिए स्पष्ट आह्वान" और विरोध था

नई दिल्ली: सीएए प्रोटेस्ट के दौरा हुए दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट अपना आदेश सुनाएगी। खालिद दंगों को भड़काने के लिए "बड़ी साजिश" के आरोपों पर कड़े यूएपीए के आरोप में सितंबर 2020 से जेल में है। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान, खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने तर्क दिया कि खालिद के भाषणों में "अहिंसा के लिए स्पष्ट आह्वान" और विरोध था।

खालिद, शारजील इमाम, और कई अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली के जामिया इलाके में विरोध और दंगों के "मास्टरमाइंड" होने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून - गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) - और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था। ये दंगे दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए थे।

खालिद की जमानत का विरोध करते हुए, विशेष अभियोजक अमित प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि फरवरी 2020 में अमरावती में खालिद का भाषण एक "बहुत ही सुविचारित भाषण" था जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद, तीन तलाक, कश्मीर, मुसलमानों का दमन, सीएए और सहित कई बिंदु उठाए थे। एनआरसी, और सरकार के खिलाफ "सड़कों पर विरोध" का आह्वान किया था।

हालांकि, खालिद के वकीलों ने तर्क दिया कि एक कानून के खिलाफ विरोध संविधान के तहत संरक्षित मौलिक अधिकारों के भीतर था। पेस ने यह भी तर्क दिया कि साजिश के आरोप पुलिस द्वारा "काल्पनिक" और "पकाए गए" थे क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि शांतिपूर्ण विरोध के अलावा हिंसा के लिए कोई आह्वान किया गया था।

Web Title: Umar Khalid to be released tomorrow if Delhi High Court grants bail in Delhi riots case

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