दोपहिए वाहनः सख्त हुए ट्रैफिक नियम, मां- बाप के साथ नहीं बैठ पाएंगे चार वर्ष से बड़े बच्चे, कटेगा 1000 रुपये का चालान, जानें सबकुछ

By सतीश कुमार सिंह | Published: April 2, 2021 06:47 PM2021-04-02T18:47:07+5:302021-04-02T18:48:17+5:30

नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ए के अनुसार 1000 रुपए का चालान कट सकता है। वाहन चलाते समय यदि मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

Two-wheeler Strict traffic rules children older than four years not able sit parents challan of 1000 rupees | दोपहिए वाहनः सख्त हुए ट्रैफिक नियम, मां- बाप के साथ नहीं बैठ पाएंगे चार वर्ष से बड़े बच्चे, कटेगा 1000 रुपये का चालान, जानें सबकुछ

ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा। (file photo)

Highlightsसाइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर भी 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा।आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है।साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है।

नई दिल्लीः अगर आप अपने दोपिहया वाहन पर दो लोगों के अलावा चार साल से अधिक उम्र के बच्चे को बैठाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाता है। वाहन पर यदि सिर्फ एक बड़ा और एक चार वर्ष से बड़ा बच्चा है तो बच्चे को हेल्मेट पहनाना जरूरी है। नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ए के अनुसार 1000 रुपए का चालान कट सकता है। वाहन चलाते समय यदि मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर भी 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

लाइसेंस नहीं तो लगेगा 5000 का जुर्माना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत अगर आप कार ड्राइव करते समय अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर चेतावनी जारी की थी। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।

सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर रखाना होगा

मोबाइल में होने चाहिए सभी दस्तावेज नए यातायात नियमों के मुताबिक वाहन चालक को ड्राइविंग से जुड़े सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर रखाना होगा। डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेजों को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे. ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक मोबाइल में स्टोर की हुई सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं।

तो 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और रेसिंग करने वालों को पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए का चालान और तीन महीने के की जेल की सजा हो सकती है। इस अपराध को दोबारा करने पर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही एक वर्ष की जेल भी हो सकती है. अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसपर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही उस वाहन का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा।

नाबालिग 25 वर्ष की उम्र तक वाहन नहीं चला पाएगा

नाबालिग 25 वर्ष की उम्र तक वाहन नहीं चला पाएगा और उसका ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष का आयु पूरी होने पर ही बन पाएगा। पुलिस रद्द कर सकती है ड्राइविंग लाइसेंस यदि ट्रैफिक पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहती है, तो वह वेब पोर्टल के जरिए ऐसा कर सकती है।

नई मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस ड्राइवर का व्यवहार भी देखेगी। वाहन और वाहन चालक का निरीक्षण कर जानकारी अपलोड करने वाले पुलिस अधिकारी को भी अपनी पहचान वेब पोर्टल में अपडेट करनी होगी।

Web Title: Two-wheeler Strict traffic rules children older than four years not able sit parents challan of 1000 rupees

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे