हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी के दो और साथी अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा

By भाषा | Published: February 27, 2021 09:32 PM2021-02-27T21:32:24+5:302021-02-27T21:32:24+5:30

Two more comrades of comedian Munawar Farooqui released from jail on interim bail | हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी के दो और साथी अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा

हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी के दो और साथी अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा

इंदौर, 27 फरवरी हिन्दू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विवाद से जुड़े हास्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के दो और आरोपी शनिवार की देर शाम यहां केंद्रीय जेल से रिहा हो गए। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने इन्हें शुक्रवार को अंतरिम जमानत दी थी।

निचली अदालत में शनिवार को जमानत की औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद नलिन यादव (25) और सदाकत खान (23) को केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया । ये दोनों धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपों पर आधारित उस बहुचर्चित मामले में करीब आठ हफ्तों से न्यायिक हिरासत में थे जिसमें गुजरात से ताल्लुक रखने वाले हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी (32) मुख्य आरोपी हैं।

रिहाई के बाद संवाददाताओं के सवालों पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया में यादव और खान ने कहा कि उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है।

इंदौर के नजदीक पीथमपुर के रहने वाले यादव ने बताया कि वह पिछले चार साल से कॉमेडी के क्षेत्र में सक्रिय हैं और एक इवेंट मैनेजमेंट कम्पनी भी चलाते हैं। खान के मुताबिक वह पेशे से सिविल इंजीनियर हैं।

विवादास्पद हास्य कार्यक्रम में हिन्दू देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोपों पर यादव ने कहा, "मामला अदालत में विचाराधीन है और इसमें अदालत को ही फैसला करना है। इसके अलावा मैं भला क्या बोलूं?" यादव ने हालांकि कहा, "हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा।"

यादव ने दावा किया कि जांचकर्ताओं को मामले के आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है और यही वजह है कि वे करीब दो महीने बाद भी अदालत में आरोपपत्र पेश नहीं कर पाए हैं।

उन्होंने कहा, "अगर उनके (जांचकर्ताओं) पास हमारे खिलाफ सबूत के रूप में कोई भी ऐसा वीडियो होता कि वहां (हास्य कार्यक्रम) कुछ गलत हुआ था, तो जाहिर तौर पर वे अब तक अदालत में आरोपपत्र पेश कर चुके होते।"

गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने मामले के मुख्य आरोपी मुनव्वर फारुकी को इंदौर में एक जनवरी की रात दर्ज मामले में पांच फरवरी को अंतरिम जमानत दी थी। इस आदेश के आलोक में पखवाड़े भर के दौरान मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ यादव और खान समेत चार अन्य आरोपियों को भी अंतरिम जमानत दे चुकी है।

राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने शहर के एक कैफे में एक जनवरी की शाम आयोजित कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नववर्ष के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में फारुकी को बतौर मुख्य हास्य कलाकार बुलाया गया था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हास्य कार्यक्रम को लेकर फारुकी और यादव समेत पांच लोगों को एक जनवरी की रात गिरफ्तार किया गया था, जबकि खान की गिरफ्तारी दो जनवरी को हुई थी।

बाद में इन छह आरोपियों में से एक व्यक्ति नाबालिग निकला था और उसे धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में बाल न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

अब मामले के सभी छह आरोपी अलग-अलग अदालतों से अंतरिम जमानत मिलने के बाद रिहा हो चुके हैं।

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Web Title: Two more comrades of comedian Munawar Farooqui released from jail on interim bail

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