टीआरपी घोटाला: अदालत ने बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत मंजूर की
By भाषा | Published: March 2, 2021 12:09 PM2021-03-02T12:09:53+5:302021-03-02T12:09:53+5:30
मुंबई, दो मार्च बंबई उच्च न्यायालय ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) घोटाला मामले में आरोपी एवं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत मंगलवार को स्वीकार कर ली।
न्यायमूर्ति पी डी नाइक ने दो लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि देने में सक्षम दो जमानती पर दासगुप्ता (55) की जमानत मंजूर कर ली।
अदालत ने दासगुप्ता को छह सप्ताह के लिए समान राशि की अस्थायी नकद जमानत राशि जमा कराने की अनुमति दे दी, तब तक उन्हें दो जमानती मुहैया कराने होंगे।
दासगुप्ता ने इस साल जनवरी में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इससे पहले सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सत्र अदालत ने कहा था कि ऐसा लगता है कि दासगुप्ता ने घोटाले में अहम भूमिका निभाई और वह कथित रूप से ‘‘मुख्य षड्यंत्रकर्ता’’ हैं।
दासगुप्ता को पिछले साल 24 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से जेल में हैं।
दासगुप्ता पर अपने पद का दुरूपयोग करने और रिपब्लिक टीवी चलाने वाली कंपनी एआरजी आउटलायर मीडिया एवं इस टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी से साठगांठ करके टीआरपी में छेड़छाड़ करने का आरोप है।
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