परिवहन मंत्रालय ने वाहन पंजीकरण के दौरान नॉमिनी का विवरण देने का प्रस्ताव रखा
By भाषा | Published: November 27, 2020 10:54 PM2020-11-27T22:54:01+5:302020-11-27T22:54:01+5:30
नयी दिल्ली, 27 नवंबर सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है जिससे वाहन का स्वामी पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) में किसी एक व्यक्ति को नामित कर सकेगा।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वाहनों के पंजीकरण के समय ही नामाकंन सुविधा को शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे वाहन स्वामी की मृत्यु की स्थिति में मोटर वाहन को नामित के नाम पर पंजीकृत/स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी। अभी यह प्रक्रिया बेहद जटिल है और देश भर में इसे लेकर एकरूपता भी नहीं है।
इसमें कहा गया कि सरकार ने “प्रस्तावित संशोधन पर जनता और सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की है।”
इसमें कहा गया कि प्रस्तावित संशोधन में, “एक अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है जहां वाहन स्वामी अपनी मौत की स्थिति में किसी को वाहन का विधिक उत्तराधिकारी नामित कर सकता है, इसके लिये नामित व्यक्ति का वैध पहचान-पत्र लगाना होगा।
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