योगी सरकार ने कहा- उत्तर प्रदेश में आज तक 1587 ट्रेन प्रदेश में आई, लगभग 21 लाख 50 हजार लोग घर लौटे
By अनुराग आनंद | Published: June 1, 2020 04:27 PM2020-06-01T16:27:51+5:302020-06-01T16:32:40+5:30
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर कल राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं।
नई दिल्ली:उत्तर प्रदेश में आज 2 बजे तक 1587 ट्रेन प्रदेश में आई हैं उनमें लगभग 21 लाख 50 हजार लोग आए हैं। अब तक 1647 ट्रेनों की व्यवस्था कर दी गई है, लगभग 22 लाख 50 हजार लोग केवल ट्रेनों से आ चुके होंगे। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस बात की जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि अब तक 3 लाख 18 हजार 223 SMEs शुरू हुए हैं, सूक्ष्म श्रेणी के माइक्रो यूनिट में 77,830 औद्योगिक इकाइयोंको शुरू कर लिया गया है, अब तक 28 लाख 79 हजार लोग उद्योगों में कार्य कर रहे हैं।
आज 2 बजे तक 1587 ट्रेन प्रदेश में आई हैं उनमें लगभग 21 लाख 50 हजार लोग आए हैं, अब तक 1647 ट्रेनों की व्यवस्था कर दी गई है, लगभग 22 लाख 50 हजार लोग केवल ट्रेनों से आ चुके होंगे :उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी pic.twitter.com/Enejn9mGJN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 1, 2020
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर कल राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन से रियायतें देने के सिलसिले में सोमवार से राज्य में लागू होने वाले दिशानिर्देश रविवार को जारी कर दिये। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में अनलॉक—1 के सिलसिले में दिशानिर्देश जारी किये हैं।
ये आगामी 30 जून तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि आगामी आठ जून से केन्द्र और उत्तर प्रदेश के दिशानिर्देशों के तहत धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी आठ जून से खुलेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं भी केन्द्र के दिशानिर्देश के अनुरूप ही खुलेंगी।
अवस्थी ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्रों की व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। शहरी क्षेत्र में संक्रमण का एक मामला सामने आने पर उसके 250 मीटर के दायरे को सील किया जाएगा। एक से ज्यादा मामले होंगे तो यह दायरे 500 मीटर का होगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आवासीय एवं बहुमंजिला सोसायटी, खासकर नोएडा और गाजियाबाद के लिये विशेष निषिद्ध क्षेत्र नीति बनायी गयी है। ऐसी इमारतों में अगर किसी एक मंजिल पर संक्रमण का एक मामला मिलता है तो केवल उसी भवन को निषिद्ध क्षेत्र में रखा जाएगा।
अगर सोसायटी में एक से अधिक टावर में मामले आयेंगे तो प्रभावित टावरों को बंद किया जाएगा लेकिन कुछ साझा इलाका भी तय किया जाएगा।