Tik Tok Ban: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- मद्रास हाई कोर्ट 24 अप्रैल तक करे फैसला, वरना हट जाएगा बैन
By भाषा | Published: April 22, 2019 12:18 PM2019-04-22T12:18:03+5:302019-04-22T12:18:03+5:30
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश निरस्त माना जाएगा।
नयी दिल्ली, 22 अप्रैल: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय को ‘टिक-टॉक’ एप पर लगाए प्रतिबंध को हटाने की मांग वाली याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय लेने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश निरस्त माना जाएगा।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के केन्द्र को ‘टिक-टॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस एप के जरिए अश्लील एवं अनुचित सामग्री परोसे जाने का हवाला देते हुए केन्द्र को ‘टिक-टॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।
इस ऐप क पर लोग छोटे-छोटे वीडियो बनाकर उन्हें साझा करते हैं। पीठ ने सरकार से पूछा कि क्या वह अमेरिका में बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम की तरह एक क़ानून बनाएगी। टिक टोक ऐप को इस आधार पर प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी कि इसमें कथित तौर पर "भ्रष्ट संस्कृति और अश्लील साहित्य को प्रोत्साहित करने वाली सामग्री" है।