तीन तलाक पर आज नए विधेयक पर विचार करेगी कैबिनेट!
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: June 12, 2019 04:01 AM2019-06-12T04:01:46+5:302019-06-12T04:01:46+5:30
केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को अपनी बैठक में एक बार में तीन तलाक की परंपरा पर पाबंदी लगाने वाले नए विधेयक पर फैसला कर सकती है.
केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को अपनी बैठक में एक बार में तीन तलाक की परंपरा पर पाबंदी लगाने वाले नए विधेयक पर फैसला कर सकती है. संसद में पारित होने के बाद प्रस्तावित विधेयक इस साल की शुरुआत में लागू अध्यादेश की जगह लेगा.
पिछले महीने 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ यह विधेयक निष्प्रभावी हो गया था, क्योंकि यह संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और यह राज्यसभा में लंबित था. अगर केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को इसे मंजूरी दे देती है तो नया विधेयक 17 जून से शुरू हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पेश किया जा सकता है. राज्यसभा में विपक्ष करता रहा है विरोध विपक्ष राज्यसभा में विधेयक के प्रावधानों का विरोध करता रहा है और राज्यसभा में सरकार के पास संख्याबल की कमी है.
एक बार में तीन तलाक की परंपरा को दंडनीय अपराध बनाने वाले मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक का विपक्षी दलों ने विरोध किया. विपक्ष का दावा है कि अपनी पत्नी को तलाक देने वाले पति के लिए जेल की सजा कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है. तीन साल की सजा का प्रावधान मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश 2019 के तहत, एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी और शून्य रहेगा और ऐसा करने वाले पति के लिए तीन साल के कारावास का प्रावधान रहेगा. सितंबर 2018 में लागू पिछले अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए पेश विधेयक को दिसंबर में लोकसभा ने तो मंजूरी दे दी थी, लेकिन यह राज्यसभा में लंबित था.